पावर स्टार पवन सिंह की बढ़ी मुश्किलें। बलिया पारिवारिक न्यायालय में पेश न होने पर कोर्ट ने लगायाा जुर्माना। अगली सुनवाई 17 अक्टूबर को होगी। पूरी डिजिटल रिपोर्ट पढ़ें


बलिया। भोजपुरी फिल्म जगत के लोकप्रिय स्टार और बिहार के एमएलसी पवन सिंह की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। बलिया के पारिवारिक न्यायालय में पेश न होने के कारण कोर्ट ने उन पर 1 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। साथ ही, मामले की अगली सुनवाई के लिए 17 अक्टूबर की तारीख तय की गई है।

सोमवार को बलिया पारिवारिक न्यायालय में इस हाई-प्रोफाइल मामले की सुनवाई थी। पवन सिंह अदालत में खुद हाजिर नहीं हुए, हालांकि उनके अधिवक्ता ने कोर्ट में पेश होकर उनकी मां की तबीयत खराब होने का हवाला दिया और सुनवाई के लिए अगली तारीख का अनुरोध किया। इस दौरान पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह अपने वकीलों के साथ खुद अदालत में मौजूद थीं। हालांकि, कोर्ट ने कोई दस्तावेज समय पर उपलब्ध न कराने पर ज्योति सिंह पर भी 500 रुपये का अर्थदंड लगाया है।

करीब आठ साल पहले 6 मार्च 2018 को पवन सिंह की शादी बलिया शहर के मिड्ढी निवासी रामबाबू सिंह की पुत्री ज्योति सिंह के साथ हुई थी। हालांकि, शादी के कुछ ही समय बाद दोनों के रिश्तों में खटास आ गई। पवन सिंह ने आरा कोर्ट में तलाक की अर्जी दाखिल की है।

दूसरी ओर, ज्योति सिंह ने 22 अप्रैल 2022 को बलिया के परिवार न्यायालय में भरण-पोषण के लिए अर्जी दाखिल की थी।

ज्योति सिंह का आरोप है कि उन्हें 17 अक्टूबर 2019 से अब तक दैनिक खर्च और दवा-इलाज के लिए एक भी रुपया नहीं दिया गया है। उन्होंने व्यक्तिगत और घर के खर्च के मद में 5 लाख रुपये प्रति माह की मांग की है। इससे पहले, 9 सितंबर को हुई सुनवाई में कोर्ट ने नोटिस जारी कर पवन सिंह को 5 अक्टूबर को कोर्ट में पेश होने का आदेश दिया था, लेकिन वह अदालत नहीं पहुंचे।

कानूनी दस्तावेजों और पिछली तारीखों के अनुसार, पवन सिंह पिछले चार वर्षों में बलिया पारिवारिक न्यायालय में केवल एक बार ही हाजिर हुए हैं। कोर्ट द्वारा पहली बार 2 जून 2022, दूसरी बार 7 जुलाई 2022 और तीसरी बार 1 अगस्त 2022 को नोटिस जारी कर पेश होने को कहा गया था, लेकिन वह तीनों बार पेश नहीं हुए। इसके बाद, वह चौथी बार 5 नवंबर 2022 को कोर्ट में पेश होने पहुंचे थे।

इस एकमात्र उपस्थिति के बाद से, बार-बार नोटिस जारी होने के बावजूद वह अदालत में हाजिर नहीं हो सके हैं।

अब सभी की निगाहें 17 अक्टूबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां यह देखना होगा कि अदालत इस मामले में आगे क्या कड़े कदम उठाती है।


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