नई दिल्ली। राजा रघुवंशी हत्याकांड की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मेघालय हाईकोर्ट द्वारा दी गई जमानत को रद्द करते हुए सोनम को तीन सप्ताह के भीतर पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का निर्देश दिया है।
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि मामले की गंभीरता और उपलब्ध तथ्यों को देखते हुए सोनम को दी गई जमानत बरकरार रखना उचित नहीं है। अदालत ने माना कि इस तरह के गंभीर आपराधिक मामले में जमानत जारी रहने से जांच और न्यायिक प्रक्रिया प्रभावित होने की आशंका से इनकार नहीं किया जा सकता।
इससे पहले मेघालय हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी प्रक्रिया में कथित तकनीकी खामियों का हवाला देते हुए सोनम रघुवंशी को जमानत दी थी। राज्य सरकार ने इस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने हाईकोर्ट के आदेश को निरस्त कर दिया।
सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया कि सोनम रघुवंशी को तीन सप्ताह के भीतर संबंधित पुलिस अथवा अदालत के समक्ष सरेंडर करना होगा। यदि वह तय समय सीमा के भीतर आत्मसमर्पण नहीं करती हैं, तो उनके खिलाफ कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जा सकती है।
गौरतलब है कि यह मामला राजा रघुवंशी की कथित हत्या से जुड़ा है, जिसने देशभर में व्यापक चर्चा बटोरी थी। मामले की जांच जारी है और ट्रायल कोर्ट में सुनवाई भी चल रही है।
