दिल्ली दंगे मामले में तिहाड़ जेल में बंद शरजील इमाम 7 दिनों की अंतरिम जमानत पर अपने गांव काको पहुंचे। भाइयों की शादी में होंगे शामिल, अदालत ने 4 से 10 अक्टूबर तक दी है राहत।

मुख्य बातें

  • जमानत की अवधि: अदालत ने शरजील इमाम को 4 से 10 अक्टूबर तक 7 दिनों की अंतरिम जमानत दी है।
  • यात्रा का कारण: वे अपने दो चचेरे भाइयों के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अपने पैतृक गांव जहानाबाद के काको पहुंचे हैं।
  • 7 साल में दूसरा मौका: लगभग 7 वर्षों में यह केवल दूसरा अवसर है जब वे अंतरिम जमानत पर अपने घर आए हैं।
  • मीडिया से दूरी: अदालत के सख्त दिशा-निर्देशों और शर्तों के कारण उन्होंने मीडिया से कोई बातचीत नहीं की है।
  • वापसी: शादी के कार्यक्रमों के बाद वे निर्धारित समय-सीमा के तहत 10 अक्टूबर को वापस अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण करेंगे।

कंचन क्रांति न्यूज़, जहानाबाद।

 दिल्ली दंगे की साजिश से जुड़े मामले में तिहाड़ जेल में बंद जेएनयू के छात्र शरजील इमाम सात दिनों की अंतरिम जमानत पर रविवार देर रात अपने पैतृक गांव जहानाबाद के काको पहुंचे। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें अपने दो चचेरे भाइयों के वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल होने के लिए 4 से 10 अक्टूबर तक यह राहत दी है। लगभग सात वर्षों में यह केवल दूसरा मौका है जब वे अंतरिम जमानत पर अपने घर लौटे हैं।

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) और NRC के खिलाफ हुए विरोध प्रदर्शनों के दौरान चर्चा में आए शरजील इमाम के गांव पहुंचते ही परिजनों, रिश्तेदारों और स्थानीय लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। लंबे समय बाद बेटे को अपने पास देखकर उनकी बीमार मां भावुक हो गईं, वहीं छोटे भाई मुजम्मिल इमाम समेत अन्य परिजनों ने उनका स्वागत किया।

अदालत के निर्देश पर मीडिया से साधी चुप्पी अदालत द्वारा जारी सख्त दिशा-निर्देशों और शर्तों के कारण शरजील इमाम ने काको पहुंचने के बाद मीडियाकर्मियों से कोई बातचीत नहीं की। छोटे भाई मुजम्मिल इमाम ने बताया कि परिवार पूरी तरह से कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कर रहा है। शादी के सभी कार्यक्रमों में शामिल होने के बाद शरजील तय सीमा के भीतर 10 अक्टूबर को वापस अदालत के समक्ष लौट जाएंगे।

न्याय की उम्मीद और कानूनी स्थिति मुजम्मिल ने आगे कहा कि जिस मामले में उनके भाई जेल में बंद हैं, उसकी जांच और कानूनी पहलू अभी प्रक्रियाधीन हैं और उन्हें पूरी उम्मीद है कि देर से ही सही, अदालत से उन्हें न्याय मिलेगा। फिलहाल जमानत अवधि के दौरान गांव में सुरक्षा और परिजनों की आवाजाही पर सतर्कता बरती जा रही है।

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