सुप्रीम कोर्ट ने JPSC परीक्षा में कथित धांधली को लेकर झारखंड सरकार और JPSC से जवाब तलब किया है। कोर्ट ने हरिशरण देवगन की जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए CBI जांच की मांग पर नोटिस जारी किया।


नई दिल्ली, रांची। झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC) की असैनिक सेवा प्रारंभिक परीक्षा में कथित अनियमितताओं और धांधली के मामले ने अब देश की शीर्ष अदालत का दरवाजा खटखटाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस संबंध में दाखिल एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए केंद्र सरकार, झारखंड सरकार और JPSC समेत संबंधित पक्षों को कारण बताओ नोटिस जारी किया है।

अदालत ने राज्य सरकार और आयोग से पूछा है कि पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या किसी स्वतंत्र एजेंसी से क्यों न कराई जाए। हरिशरण देवगन की जनहित याचिका पर सुनवाईयह नोटिस सामाजिक कार्यकर्ता हरिशरण देवगन की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता के माध्यम से दायर की गई जनहित याचिका (PIL) पर सुनवाई के बाद जारी किया गया।


याचिकाकर्ता ने अदालत के समक्ष तर्क दिया कि परीक्षा प्रक्रिया की निष्पक्षता, पारदर्शिता और विश्वसनीयता बनाए रखने के लिए राज्य सीआईडी (CID) की जगह CBI जैसी स्वतंत्र एजेंसी से समयबद्ध जांच कराया जाना अनिवार्य है। परीक्षा रद्द करने के फैसले पर हाईकोर्ट की रोक का उल्लेखयाचिका में यह भी संदर्भ दिया गया कि हाल ही में राज्य सरकार ने भारी छात्र विरोध के बाद कई JPSC परीक्षाओं और नियुक्तियों को रद्द करने संबंधी अधिसूचना जारी की थी। हालांकि, झारखंड हाईकोर्ट ने इस परीक्षा रद्द करने के फैसले और नियुक्तियों पर रोक लगाने वाली अधिसूचना पर अंतरिम स्टे दे दिया है।


याचिका में स्पष्ट किया गया कि केवल परीक्षा रद्द कर देना समाधान नहीं है, बल्कि धांधली के तंत्र को उजागर करना और जिम्मेदार अधिकारियों एवं एजेंसियों पर कार्रवाई तय करना बेहद जरूरी है। मूल्यांकन प्रक्रिया और डेटा सुरक्षा की जांच की मांगयाचिकाकर्ता ने शीर्ष अदालत से मांग की है कि इस जांच का दायरा केवल व्यक्तिगत शिकायतों तक सीमित न रहे, बल्कि परीक्षा संचालन की पूरी श्रृंखला की जांच की जाए।

परीक्षा से जुड़े सभी भौतिक एवं डिजिटल साक्ष्य जैसे मूल OMR शीट, बायोमेट्रिक रिकॉर्ड, सीसीटीवी (CCTV) फुटेज और सर्वर लॉग डेटा को तुरंत सील व सुरक्षित करने के निर्देश दिए जाएं ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ न हो सके। अदालत ने याचिका में उठाए गए संवैधानिक प्रश्नों को गंभीर मानते हुए सभी पक्षों से अपना-अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। 


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