सरकारी स्कूल की छात्रा से दुष्कर्म और वीडियो वायरल करने वाले दोनों दोषी शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने बर्खास्त कर दिया है। साथ ही भविष्य में सरकारी नौकरी पर रोक लगा दी गई है। पूरी खबर पढ़ें
बक्सर। बिहार के बक्सर जिले के कृष्णाब्रह्म थाना क्षेत्र स्थित एक सरकारी स्कूल में दिल दहला देने वाली घटना सामने आने के बाद शिक्षा विभाग ने कड़ा एक्शन लिया है। छात्रा से दुष्कर्म कर उसका आपत्तिजनक वीडियो बनाने और उसे वायरल करने के दोषी पाए गए दोनों शिक्षकों अरविंद कुमार और वीरेंद्र पाल को बर्खास्त कर दिया गया है। जिला शिक्षा पदाधिकारी (डीईओ) इंद्र कुमार कर्ण ने जांच रिपोर्ट के आधार पर यह सख्त फैसला लिया है।
यह पूरा मामला पिछले 29 अगस्त को तब उजागर हुआ जब ग्रामीणों ने दोनों आरोपी शिक्षकों की करतूतों से आक्रोशित होकर उनकी पिटाई कर दी थी। इसके बाद जब शिक्षकों के मोबाइल की जांच की गई, तो उसमें छात्रा के साथ कई आपत्तिजनक वीडियो मिले। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इन शिक्षकों ने वीडियो को सोशल मीडिया पर वायरल भी किया था।
घटना के बाद पीड़िता की मां की शिकायत पर कृष्णाब्रह्म थाने में दोनों शिक्षकों के साथ-साथ स्कूल के हेडमास्टर मो. इमाम अली अंसारी के खिलाफ भी प्राथमिकी (एफआईआर) दर्ज की गई। हेडमास्टर पर मुख्य रूप से यह आरोप था कि उन्हें इस घिनौनी करतूत की पूरी जानकारी थी, लेकिन उन्होंने मामले को दबाए रखा और छिपाया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए हेडमास्टर सहित दोनों शिक्षकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। पुलिस जांच के दौरान पटना के चार होटलों के कमरों को भी सील किया गया, जहां इस अपराध को अंजाम दिए जाने की आशंका थी।
जिला शिक्षा कार्यालय ने इस शर्मनाक घटना पर कड़ा रुख अपनाते हुए पहले ही तीनों आरोपियों को निलंबित कर दिया था। इसके बाद बर्खास्तगी की प्रक्रिया शुरू की गई, जिसके लिए डीपीओ (समग्र) अनन्या को संचालन पदाधिकारी और डीपीओ (माध्यमिक) सुरेश प्रसाद को उपस्थापना पदाधिकारी बनाया गया था।
जांच अधिकारियों द्वारा केंद्रीय कारा के जेलर के माध्यम से दोनों शिक्षकों को आरोप पत्र उपलब्ध कराया गया। हालांकि, जेल प्रशासन के जरिए भेजे गए दोनों शिक्षकों के लिखित जवाब को अधिकारियों ने असंतोषजनक पाया। सभी पहलुओं और सबूतों की बारीकी से जांच करने के बाद डीईओ इंद्र कुमार कर्ण ने दोनों शिक्षकों को नौकरी से बर्खास्त करने का आदेश जारी किया। साथ ही, बिहार शिक्षा विभाग के नियम-14 के तहत यह सुनिश्चित किया गया है कि वे भविष्य में कभी भी किसी भी सरकारी नौकरी के योग्य नहीं रहेंगे।
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