देवघर में वोटर लिस्ट पुनरीक्षण (SIR) को लेकर DC की अध्यक्षता में सर्वदलीय बैठक हुई। 22 जुलाई को BLO और BLA-2 की संयुक्त बैठक होगी। जानें नाम कटने की 5 श्रेणियां और चुनाव आयोग का पूरा शेड्यूल।

 

तरुण कुमार कंचन, देवघर।

झारखंड में आगामी चुनावों की सुगबुगाहट के बीच देवघर जिला प्रशासन ने मतदाता सूची को पूरी तरह पारदर्शी और त्रुटिहीन बनाने के लिए कमर कस ली है। इसी सिलसिले में शनिवार को समाहरणालय सभागार में जिला निर्वाचन पदाधिकारी सह उपायुक्त (DC) सौरव कुमार भुवानिया की अध्यक्षता में एक हाई-प्रोफाइल बैठक हुई। इस बैठक की खास बात यह रही कि इसमें केवल प्रशासनिक अधिकारी ही नहीं, बल्कि जिले के तमाम प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए, ताकि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी दलों की भागीदारी और संतुष्टि सुनिश्चित की जा सके।


22 जुलाई को BLO और BLA-2 का साझा महामंथन

वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) अभियान को शत-प्रतिशत जमीनी स्तर पर कामयाब बनाने के लिए आगामी 22 जुलाई 2026 को एक बेहद महत्वपूर्ण संयुक्त बैठक बुलाई गई है। इसमें बूथ स्तर के सरकारी अधिकारियों (BLO) के साथ-साथ सभी राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट (BLA-2) की उपस्थिति अनिवार्य की गई है। इस साझा बैठक का मुख्य मकसद यह है कि कोई भी दल किसी मतदाता का नाम जोड़े जाने या हटाए जाने पर आपत्ति न कर सके। बैठक में मुख्य रूप से मृत, दोहरे नाम वाले और स्थानांतरित (शिफ्ट हो चुके) मतदाताओं के नाम हटाने तथा नए पात्र युवाओं व महिलाओं के नाम जोड़ने में आपसी समन्वय पर चर्चा होगी।


शहरी इलाकों में रफ्तार बढ़ाने के लिए विशेष कैंप

अक्सर देखा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों के मुकाबले शहरी क्षेत्रों में लोग मतदाता सूची में नाम दर्ज कराने के प्रति थोड़े उदासीन रहते हैं। शहरी क्षेत्रों के इसी अंतर को पाटने के लिए 18 जुलाई और 20 जुलाई 2026 को विशेष शिविरों (स्पेशल कैंप) का आयोजन किया जा रहा है। इन कैंपों में बीएलओ और स्वयंसेवक तैनात रहकर छूटे हुए नागरिकों को फॉर्म उपलब्ध करा रहे हैं और मौके पर ही मैपिंग का काम पूरा कर रहे हैं। सभी दलों ने भी अपने कार्यकर्ताओं से इस कैंप का लाभ उठाने की अपील की है।


सावधान! इन 5 श्रेणियों के नाम ड्राफ्ट सूची से होंगे बाहर

प्रशासन ने राजनीतिक दलों को आश्वस्त किया है कि किसी भी वैध वोटर का नाम नहीं कटेगा, लेकिन गड़बड़ियों को रोकने के लिए पांच श्रेणियों को चिह्नित किया गया है, जिन्हें ड्राफ्ट मतदाता सूची में शामिल नहीं किया जाएगा:

1.    पहले से पंजीकृत (D): जिनके नाम पहले से कहीं दर्ज हैं।

2.    मृत (D): दिवंगत हो चुके नागरिक।

3.    स्थायी रूप से स्थानांतरित (S): जो अब हमेशा के लिए देवघर से बाहर चले गए हैं।

4.    पता न चलने वाले/अनुपस्थित (A): जो वेरिफिकेशन के दौरान अपने पते पर नहीं मिले।

5.    EF फॉर्म पर हस्ताक्षर से इनकार करने वाले: सत्यापन से मना करने वाले लोग।


उपायुक्त ने सख्त निर्देश दिया है कि बीएलओ की टिप्पणियों, परिवार के सदस्यों के बयान और सहायक दस्तावेजों के साथ ईएफ (EF) फॉर्म के दोनों पेजों को बीएलओ के हस्ताक्षर सहित अनिवार्य रूप से सीधे 'ECINET' पोर्टल पर अपलोड किया जाए, ताकि पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता बनी रहे।


शेड्यूल नोट कर लें: यह है चुनाव आयोग का फाइनल टाइम-टेबल

बैठक में पारदर्शी चुनाव प्रक्रिया के लिए पूरी समय-सारणी राजनीतिक दलों के साथ साझा की गई, जो इस प्रकार है-

चुनावी प्रक्रिया/कार्यवाही और निर्धारित समय-सीमा


  1. BLO द्वारा घर-घर जाकर सत्यापन करना - 30 जून 2026 से 29 जुलाई 2026 तक (जारी)
  2. मतदान केन्द्रों का रेशनलाइजेशन (तार्किकरण) - 29 जुलाई 2026 तक
  3. प्रारूप (Draft) मतदाता सूची का प्रकाशन - 05 अगस्त 2026
  4. दावे और आपत्तियां दर्ज कराने की अवधि - 05 अगस्त 2026 से 04 सितंबर 2026 तक
  5. दावों और आपत्तियों का अंतिम निपटारा- 05 अगस्त 2026 से 03 अक्टूबर 2026 तक
  6. मतदाता सूची का अंतिम (Final) प्रकाशन- 07 अक्टूबर 2026


इस महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक में विभिन्न राजनीतिक दलों के जिला स्तरीय नेताओं व प्रतिनिधियों के अलावा उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती सागरी बराल, सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी रोहित कुमार विद्यार्थी सहित चुनाव विभाग के कई वरिष्ठ अधिकारी और कर्मी उपस्थित थे।

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