वेदांता प्लांट आंदोलन से जुड़े मामले में डुमरी विधायक जयराम महतो समेत तीन आरोपियों के खिलाफ धनबाद की एमपी-एमएलए कोर्ट में आरोप तय। गैर-हाजिर आरोपी सुभाष महतो के खिलाफ वारंट जारी।
कंचन क्रांति ब्यूरो, धनबाद।
डुमरी विधायक सह झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो, पार्वती चरण महतो और राथू रजवार के विरुद्ध मंगलवार को धनबाद स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट के विशेष न्यायाधीश दुर्गेश चंद्र अवस्थी की अदालत में आरोप तय (फ्रेम) किए गए। अदालत में पेशी के दौरान विधायक समेत तीनों आरोपियों ने खुद को निर्दोष बताते हुए ट्रायल का सामना करने की बात कही। वहीं, मामले के एक अन्य आरोपी सुभाष महतो के अदालत में अनुपस्थित रहने के कारण उनके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी करने का आदेश दिया गया।
क्या है पूरा मामला?
यह मामला बोकारो स्थित वेदांता प्लांट के मजदूरों के आंदोलन और सड़क जाम से जुड़ा हुआ है। 27 नवंबर 2023 को रवि कुमार आनंद की शिकायत पर बोकारो जिले के सियालजोड़ी थाने में जयराम महतो, पार्वती चरण महतो, राथू महतो, सुभाष महतो और अन्य के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
आरोप है कि 27 नवंबर 2023 को प्रदर्शनकारी मजदूर विधायक जयराम महतो की तस्वीर वाला बैनर लेकर प्रदर्शन कर रहे थे, जिससे वेदांता फोरलेन रोड पर पूरी तरह से आवागमन ठप हो गया था और प्लांट को भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ा था।
पूर्व में यह मामला बोकारो सिविल कोर्ट के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय की अदालत में विचाराधीन था, जिसे बाद में सुनवाई के लिए धनबाद स्थित एमपी-एमएलए विशेष न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
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