गोड्डा में हत्या के एक मामले में प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत ने चार आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास और 10,000 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।

जितेंद्र कुमार दुबे, गोड्डा।

गोड्डा जिला न्यायालय में हत्या के एक मामले में महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार की अदालत ने चारों आरोपियों को दोषी करार दिया है। अदालत ने सभी दोषियों को सश्रम आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है।

मामले की जानकारी देते हुए मृतक की पत्नी ने बताया कि घटना की शाम वह अपने पति हेमंत कुमार सिंह के साथ बातचीत कर रही थी। इसी दौरान गोतिया व रिश्तेदार पक्ष के लोग लाठी-डंडे लेकर वहां पहुंचे और जोर-जोर से बात करने को लेकर विवाद शुरू कर दिया।

जब हेमंत सिंह ने उन्हें समझाने का प्रयास किया, तो आरोपियों ने उग्र होकर उन पर लाठी-डंडों से अंधाधुंध हमला कर दिया। इस हमले में गंभीर रूप से जख्मी होकर हेमंत सिंह जमीन पर गिरकर बेहोश हो गए। हमलावर उन्हें मरा हुआ समझकर मौके से फरार हो गए। इसके बाद परिजनों व आसपास के लोगों की मदद से उन्हें सदर अस्पताल पहुंचाया गया, जहां इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

आठ साल बाद आया अदालत का फैसला

इस मामले को लेकर मृतक की पत्नी के बयान पर सत्यदेव सिंह, आदित्य कुमार सिंह, रामदेव सिंह और अमित सिंह को नामजद आरोपी बनाया गया था। पुलिस ने अनुसंधान पूरा कर न्यायालय में आरोप-पत्र  समर्पित किया।

विचारन के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 15 गवाहों का परीक्षण कराया गया, जिन्होंने घटना का समर्थन किया। वहीं, बचाव पक्ष की ओर से भी वकीलों ने अपने तर्क रखे। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश रमेश कुमार ने अंतिम फैसला सुनाया।

अदालत ने पथरगामा थाना क्षेत्र के बलिया निवासी चारों आरोपियों सत्यदेव सिंह उर्फ फोटो सिंह, आदित्य कुमार सिंह, रामदेव सिंह और अमित सिंह को हत्या का दोषी पाया। न्यायालय ने सभी को सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया। जुर्माना राशि अदा न करने पर तीन महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी। घटना के आठ साल बाद आए इस फैसले से पीड़ित पक्ष ने राहत की सांस ली है।

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