झारखंड हाईकोर्ट ने जेपीएससी व जेएसएससी परीक्षाएं रद्द करने के सरकारी आदेश पर रोक लगा दी है। वहीं, नियुक्ति रद्द होने के विरोध में सीजीएल अभ्यर्थियों ने तीसरे दिन प्रोजेक्ट भवन का घेराव किया।
कंचन क्रांति ब्यूरो, रांची।
झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार द्वारा जेपीएससी और जेएसएससी की विभिन्न परीक्षाओं को रद्द करने के फैसले पर बड़ा कदम उठाते हुए 18 अगस्त को जारी अधिसूचना पर अंतरिम रोक लगा दी है। जस्टिस दीपक रोशन की अदालत ने तीन अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया। कोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है और अगली सुनवाई की तिथि 15 सितंबर तय की है।
अदालत में दायर याचिकाओं में दीपमाला एवं अन्य तथा सोनम कुमारी की याचिकाएं शामिल हैं, जिनमें जेपीएससी की 11वीं से 13वीं सिविल सेवा परीक्षा (विज्ञापन संख्या 01/2024) रद्द करने के फैसले को चुनौती दी गई है। वहीं, तीसरी याचिका सौरव सिंह व अन्य द्वारा दायर की गई है, जिसमें फूड सेफ्टी अफसर परीक्षा (विज्ञापन संख्या 18/2023) के तहत हुई नियुक्तियों को रद्द करने के सरकारी आदेश को चुनौती दी गई है।
नियुक्ति रद्द होने के विरोध में अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन, प्रोजेक्ट भवन का मुख्य गेट जाम
दूसरी ओर, जेएसएससी सीजीएल के चयनित अभ्यर्थियों का आंदोलन गुरुवार को लगातार तीसरे दिन भी जारी रहा। सैकड़ों अभ्यर्थियों ने झारखंड मंत्रालय (प्रोजेक्ट भवन) के मुख्य द्वार को जाम कर जोरदार प्रदर्शन किया। मुख्य गेट बंद होने से सचिवालय का कामकाज प्रभावित हुआ और अधिकारियों व कर्मचारियों की आवाजाही पूरी तरह ठप हो गई।
प्रदर्शन के दौरान कई अभ्यर्थियों ने अपने गले में फंदा डालकर अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया, जिससे मौके पर काफी तनाव की स्थिति बन गई। अभ्यर्थियों का कहना है कि पूरी चयन प्रक्रिया पार करने के बाद अचानक नियुक्ति रद्द कर दिए जाने से उनका भविष्य अंधकार में लटक गया है। मानसिक और आर्थिक उत्पीड़न झेल रहे अभ्यर्थियों ने सरकार से जल्द से जल्द समाधान निकालते हुए नियुक्ति बहाल करने की मांग की है।
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