झारखंड हाईकोर्ट ने JSSC CGL और CDPO परीक्षा रद्द करने के आदेश पर रोक लगा दी है। कोर्ट ने राज्य सरकार को 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है। पढ़ें पूरी खबर डिटेल में।


रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए JSSC CGL (झारखंड कर्मचारी चयन आयोग - संयुक्त स्नातक स्तरीय) और CDPO (बाल विकास परियोजना अधिकारी) परीक्षा रद्द करने के आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है। अदालत ने इस मामले से जुड़ी चार अलग-अलग याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया।


मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने संबंधित पक्षों की दलीलें सुनने के बाद परीक्षा रद्द करने के फैसले पर रोक लगाई। इसके साथ ही अदालत ने प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए दिशा-निर्देश जारी किए हैं:

सरकार से जवाब तलब: हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को इस मामले में अपना पक्ष रखने और 7 सितंबर तक जवाब दाखिल करने का निर्देश दिया है।

याचिकाकर्ताओं का शपथपत्र: सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब पर प्रार्थियों (याचिकाकर्ताओं) को 14 सितंबर तक अपना प्रत्युत्तर (शपथपत्र) दाखिल करना होगा।

इस मामले की अगली विस्तृत सुनवाई 15 सितंबर तय की गई है।


हाईकोर्ट के इस फैसले से JSSC CGL और CDPO परीक्षा में शामिल हुए हजारों अभ्यर्थियों के बीच अनिश्चितता के माहौल में एक नया मोड़ आ गया है। अब सभी की निगाहें 7 सितंबर को सरकार द्वारा दाखिल किए जाने वाले जवाब और 15 सितंबर को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं।




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