झारखंड उच्च न्यायालय ने 2024 की JSSC-CGL परीक्षा को रद्द करने के राज्य सरकार के फैसले को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इसे अनुचित बताते हुए सफल अभ्यर्थियों के पक्ष में बड़ा फैसला सुनाया है। पूरी खबर विस्तार से पढ़ें
रांची। झारखंड की प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं और सफल अभ्यर्थियों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है। झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में, वर्ष 2024 की झारखंड कर्मचारी चयन आयोग संयुक्त स्नातक स्तरीय (JSSC-CGL) परीक्षा को रद्द करने से संबंधित राज्य सरकार की अधिसूचना को पूरी तरह से निरस्त कर दिया है।
परीक्षा में सफल होने वाले अभ्यर्थियों द्वारा दायर कई याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए, न्यायमूर्ति दीपक रोशन की अदालत ने राज्य सरकार की अधिसूचना को खारिज कर दिया। अदालत ने अपने फैसले में स्पष्ट किया कि सरकार का यह निर्णय 'अन्यायपूर्ण और अनुचित' था। इस फैसले से उन हजारों सफल अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिली है जो परीक्षा पास करने के बाद असमंजस की स्थिति में थे।
राज्य सरकार ने गत 18 अगस्त को जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा 2024 को रद्द करने का निर्णय लिया था। सरकार की ओर से तर्क दिया गया था कि परीक्षा में बड़े पैमाने पर अनियमितताएं और प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत मिले हैं, जिसके चलते यह कदम उठाया गया।
दूसरी ओर, परीक्षा पास करने वाले कर्मचारियों और अभ्यर्थियों ने उच्च न्यायालय में दलील दी थी कि परीक्षा रद्द करने से पहले उनका पक्ष सुनने का अवसर नहीं दिया गया और उन्हें अपना बचाव करने की अनुमति नहीं दी गई।
गौरतलब है कि पिछले साल अगस्त में झारखंड सरकार ने 21 और 22 सितंबर 2024 को आयोजित जेएसएससी-सीजीएल-2023 समेत वर्ष 2014 से लेकर अब तक आयोजित 22 भर्ती परीक्षाओं को रद्द करने का बड़ा फैसला लिया था। यह कदम कथित अनियमितताओं के खिलाफ हो रहे अभ्यर्थियों के भारी विरोध प्रदर्शन को शांत करने के उद्देश्य से उठाया गया था।
ये सभी विवादित परीक्षाएं झारखंड लोक सेवा आयोग (JPSC), झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) और एक आउटसोर्स एजेंसी टीडीपीएल (TDPL) द्वारा आयोजित की गई थीं। इसके अलावा, सरकार ने 23 अन्य परीक्षाओं की जांच के भी आदेश दिए थे।
इससे पहले भी झारखंड उच्च न्यायालय ने सफल अभ्यर्थियों की याचिकाओं के आधार पर जेएसएससी-सीजीएल-2023 सहित कुछ अन्य परीक्षाओं को रद्द करने के सरकारी निर्णयों पर रोक लगाई थी। वर्तमान में झारखंड सीआईडी (CID) का एक विशेष जांच दल (SIT) जेएसएससी-सीजीएल परीक्षा में सामने आई कथित अनियमितताओं की गहन जांच कर रहा है। उच्च न्यायालय के इस नए फैसले के बाद अब राज्य सरकार और आयोग के अगले कदमों पर सभी की निगाहें टिक गई हैं।
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