श्रावणी मेले के दौरान देवघर में मांस-मछली की बिक्री पर सख्ती। नगर निगम की जांच टीम ने जसीडीह में मीट दुकान सील की और 7500 का जुर्माना वसूला।


कंचन क्रांति ब्यूरो, देवघर।


राजकीय श्रावणी मेला 2026 के दौरान श्रद्धालुओं की आस्था और पवित्रता को बनाए रखने के लिए संपूर्ण मेला क्षेत्र में पूरे श्रावण मास तक पशु वध और मांस-मछली की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लागू है। इसके बावजूद निगम क्षेत्र के कुछ इलाकों में चोरी-छिपे मांस बिक्री की शिकायतें मिलने पर नगर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है।

नगर आयुक्त के निर्देश पर गठित गोपनीय जांच दल ने कोरियासा, जसीडीह, बरमसिया और बैद्यनाथपुर इलाकों में औचक निरीक्षण और सघन जांच अभियान चलाया।


लापरवाही पर त्वरित कार्रवाई

  • दुकान सील: जसीडीह स्थित 'रोशन मीट शॉप' द्वारा सरकारी आदेश का सीधा उल्लंघन पाया गया, जिसके बाद निगम की टीम ने दुकान को मौके पर ही सील कर दिया।
  • 7,500 रुपये जुर्माना: जसीडीह के 'जलाल मीट शॉप', बरमसिया के 'बबलू मीट शॉप' और कोरियासा व बैद्यनाथपुर की दुकानों से कुल 7,500 रुपये का जुर्माना वसूला गया।
  • अंतिम चेतावनी: इन विक्रेताओं को सख्त हिदायत दी गई है कि दोबारा उल्लंघन पाए जाने पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

नगर निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पूरे मेले के दौरान ऐसे गोपनीय निरीक्षण अभियान लगातार जारी रहेंगे। सभी विक्रेताओं को मेला क्षेत्र में नियमों का कड़ाई से पालन करने का निर्देश दिया गया है।

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