बिहार में डीजे और लाउडस्पीकर के शोर से परेशान लोग अब डायल 112 पर शिकायत दर्ज करा सकेंगे। पटना हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ता की पहचान गुप्त रखने और सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं।
कंचन क्रांति न्यूज, पटना।
बिहार में लाउडस्पीकर और डीजे के अत्यधिक शोरगुल से परेशान नागरिकों के लिए राहत भरी खबर है। पटना हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राजीव राय की एकलपीठ ने ‘सुरेंद्र प्रसाद बनाम बिहार सरकार’ के मामले की सुनवाई करते हुए एक महत्वपूर्ण दिशा-निर्देश जारी किया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि आम जनता अब ‘डायल 112’ पर ध्वनि प्रदूषण की शिकायत दर्ज करा सकती है और शिकायतकर्ता की पहचान पूरी तरह से गुप्त रखी जाएगी।
कोर्ट ने निर्देश दिया कि डायल 112 पर मिलने वाली सूचना के आधार पर पुलिस तत्काल कानूनी कार्रवाई करेगी। यदि सूचना मिलने के बाद भी कार्रवाई नहीं की जाती है, तो संबंधित विभाग दोषी अधिकारियों के खिलाफ विधिक कदम उठाएगा।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने एक समाचार पत्र में प्रकाशित रिपोर्ट का विशेष उल्लेख किया। कोर्ट ने 1978 के एक प्रसिद्ध गीत का संदर्भ देते हुए कहा कि इस फैसले की वास्तविक सफलता तभी संभव है, जब राज्य प्रशासन इसे अपनी दैनिक कार्यशैली में शामिल कर कड़ाई से लागू करे। कोर्ट ने रेखांकित किया कि पुलिस और प्रवर्तन एजेंसियों का यह प्राथमिक कर्तव्य है कि वे बुजुर्गों, बच्चों और गर्भवती महिलाओं को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों से बचाएं। अदालत ने कहा कि ध्वनि प्रदूषण केवल असुविधा का कारण नहीं, बल्कि जनस्वास्थ्य के लिए एक गंभीर खतरा है।
सुनवाई के दौरान सरकारी वकील प्रशांत प्रताप ने पीठ को सूचित किया कि पुलिस महानिदेशक (DGP) की ओर से ‘डायल 112’ सेवा को ध्वनि प्रदूषण संबंधी शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने का दायित्व सौंपा गया है। अब नागरिक बिना किसी भय या संकोच के डायल 112 पर शोरगुल की शिकायत कर सकते हैं।
हाईकोर्ट ने पुलिस प्रशासन के इस कदम की सराहना की और नागरिकों से अपील की कि वे इस व्यवस्था का अधिक से अधिक उपयोग करें, क्योंकि नागरिकों के सहयोग और सटीक सूचना से ही एजेंसियां कानून का कड़ाई से अनुपालन करा सकेंगी।
अदालत ने प्रशासन और पुलिस की ओर से दिए गए आश्वासनों को रिकॉर्ड पर लेते हुए याचिका को निष्पादित (Disposed of) कर दिया। हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रदेश में अवैध रूप से बजने वाले डीजे और लाउडस्पीकर पर प्रभावी लगाम लगने की उम्मीद जगी है।
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