बिहार पुलिस एडीजी यातायात सुधांशु कुमार का बड़ा फैसला- सिपाही नहीं काट सकेंगे चालान। डिजीलॉकर डॉक्यूमेंट्स होंगे मान्य और दुर्घटना पीड़ितों को मिलेगा 1.5 लाख रुपये का मुफ्त इलाज।
कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना।
बिहार में अब वाहन जांच और चालान की प्रक्रिया को लेकर बड़े बदलाव किए गए हैं। यातायात पुलिस की मनमानी पर रोक लगाने के लिए पुलिस मुख्यालय सरदार पटेल भवन में आयोजित प्रेस वार्ता के दौरान एडीजी (यातायात) सुधांशु कुमार ने स्पष्ट किया कि राज्य में सिपाही या जमादार रैंक के कर्मी अब किसी वाहन को रोक नहीं सकेंगे और न ही चालान काट सकेंगे। यह अधिकार केवल दारोगा (SI) या उससे ऊपर के अधिकारियों के पास ही होगा।
डीजीपी यातायात के दिशा-निर्देश -
बॉडी वार्न कैमरा अनिवार्य: ट्रैफिक ड्यूटी पर तैनात सभी कर्मियों के लिए बॉडी वार्न कैमरा (Body-Worn Camera) पहनना और ऑन रखना अनिवार्य होगा। कैमरा ऑन किए बिना की गई कोई भी जांच या चालान अमान्य और गलत माना जाएगा।
डिजिटल दस्तावेज मान्य: वाहन जांच के दौरान यदि चालक 'डिजी लॉकर' या किसी वैध ऑनलाइन माध्यम से असली दस्तावेज दिखाता है, तो उसे पूरी तरह मान्य माना जाएगा।
ICCC से ट्रैफिक मॉनीटरिंग: पटना के गांधी मैदान स्थित आईसीसीसी (इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर) से प्रमुख चौराहों की लाइव निगरानी होगी। जाम की स्थिति में तुरंत क्विक रिस्पांस टीम (QRT) को मौके पर भेजा जाएगा।
सड़क हादसों में 1.5 लाख तक मुफ्त इलाज: 'प्रधानमंत्री राहत योजना' के तहत सड़क दुर्घटना पीड़ितों को सूचीबद्ध अस्पतालों में 1.50 लाख रुपये तक का कैशलेस इलाज मिलेगा। इसके लिए दुर्घटना के 24 घंटे के भीतर कॉल सेंटर या स्थानीय थाने को सूचना देना अनिवार्य है। (जागरूकता की कमी के कारण बिहार में अब तक केवल 82 लोग ही इसका लाभ ले पाए हैं)।
मोटर वाहन क्लेम ट्रिब्यूनल: सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर सभी जिलों में ट्रिब्यूनल (MVST) का गठन हो चुका है। राज्य में अब तक 3,339 मामलों में से 1,972 पीड़ितों को मुआवजा दिलाया जा चुका है।
अतिक्रमण और ऑटो चालकों पर सख्ती: पटना सहित प्रमुख शहरों में जाम की समस्या से निपटने के लिए नो-वेंडर ज़ोन लागू करने, मेट्रो निर्माण वाली जगहों पर ट्रैफिक संभालने और ऑटो चालकों को अनुशासित करने के लिए विशेष पुलिस कर्मियों को प्रशिक्षित कर तैनात किया जा रहा है।
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