रांची परिवहन विभाग ने 13 साल से रोड टैक्स न चुकाने वाले 191+ व्यावसायिक वाहनों को 7 दिन का नोटिस दिया है। टैक्स न भरने पर गाड़ियां होंगी ब्लॉक, संपत्ति होगी कुर्क।
रांची। वर्षों से रोड टैक्स का भुगतान न करने वाले वाहन मालिक अब परिवहन विभाग के सीधे रडार पर आ गए हैं। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (CAG) की ऑडिट आपत्ति के बाद रांची जिला परिवहन कार्यालय (DTO) ने कड़ा रुख अपनाया है। शहर के 191 से अधिक व्यावसायिक और भारी वाहनों पर 2013-14 से रोड टैक्स बकाया है। विभाग ने सख्त निर्देश जारी करते हुए वाहन स्वामियों को बकाया टैक्स चुकाने के लिए 7 दिन (एक सप्ताह) की अंतिम मोहलत दी है।
7 दिनों के भीतर बकाया जमा न करने पर परिवहन विभाग के ऑनलाइन सॉफ्टवेयर में वाहनों को ‘Not to be Transacted’ श्रेणी में डाल दिया जाएगा।
गाड़ी को लॉक किए जाने के बाद उसकी खरीद-बिक्री, नामांतरण (Transfer), फिटनेस सर्टिफिकेट और परमिट से जुड़े सभी काम पूरी तरह ठप हो जाएंगे।
टैक्स न चुकाने की स्थिति में कार्रवाई केवल वाहन जब्ती तक सीमित नहीं रहेगी। झारखंड मोटर वाहन करारोपण अधिनियम, 2001 की धारा 21(क) और लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत बकायेदार की चल और अचल संपत्ति को कुर्क कर नीलाम किया जाएगा।
जिन वाहन मालिकों ने पूर्व में ही टैक्स का भुगतान कर दिया है, उन्हें अपना अद्यतन (Updated) टैक्स टोकन DTO कार्यालय में प्रस्तुत कर सूची से नाम हटवाने का निर्देश दिया गया है।
डीटीओ द्वारा जारी बकायेदारों की सूची में भारी मालवाहक, मध्यम मालवाहक, बसें और मैक्सी कैब शामिल हैं। इस सूची में केवल रांची ही नहीं, बल्कि हजारीबाग, रामगढ़, लोहरदगा, खूंटी और पलामू जैसे पड़ोसी जिलों में पंजीकृत वाहन और कई बड़ी ट्रांसपोर्ट कंपनियों के एक से अधिक वाहन दर्ज हैं। वर्षों से भुगतान न होने के कारण मूल बकाया राशि के साथ-साथ भारी जुर्माना (Penalty) भी जुड़ चुका है।
परिवहन विभाग ने स्पष्ट किया है कि वाहन मालिक विभाग के ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से तुरंत बकाया रोड टैक्स का भुगतान करें, अन्यथा नियमानुसार सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
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