झारखंड में नए राशन कार्ड और संशोधन नियमों में बड़ा बदलाव। अब आवेदन के लिए घर की फोटो, e-KYC और 8 श्रेणियों की स्वघोषणा अनिवार्य। जानें पूरी प्रक्रिया।
रांची। खाद्य, सार्वजनिक वितरण एवं उपभोक्ता मामले विभाग, झारखंड ने राशन कार्ड प्रबंधन प्रणाली (RCMS) के तहत नए राशन कार्ड आवेदन, सदस्यों के नाम जोड़ने या हटाने तथा संशोधनों से जुड़ी प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए नियमों में कड़ा बदलाव किया है।
नए आवेदकों को अपने मकान/घर की स्पष्ट फोटो पोर्टल पर अपलोड करनी होगी।अनिवार्य e-KYC: आवेदन प्रक्रिया शुरू करने से पहले संबंधित डीलर के पास जाकर e-KYC सत्यापन कराना आवश्यक है। सत्यापन के बिना फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा।
प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए सत्यापन प्रक्रिया मोबाइल OTP आधारित होगी।
आवेदक को फॉर्म जमा करते समय यह स्वघोषित करना होगा कि उनके परिवार में निम्नलिखित में से कोई भी स्थिति लागू नहीं होती।
परिवार का कोई भी सदस्य आय कर, सेवा कर, व्यावसायिक कर या GST न देता हो।
परिवार के पास 5 एकड़ से अधिक सिंचित या 10 एकड़ से अधिक असिंचित भूमि न हो।
परिवार में कोई चार पहिया वाहन न हो तथा 3 या अधिक कमरों का पक्का मकान न हो।
5 लाख रुपये या उससे अधिक मूल्य का मशीनचालित कृषि उपकरण न हो।
विभाग द्वारा की गई हालिया जांच में पाया गया कि कई अपात्र लाभुक जैसे कि वार्षिक 25 लाख रुपये तक का GST रिटर्न भरने वाले व्यावसायिक, 6 लाख रुपये तक आयकर देने वाले व्यक्ति, बड़ी भूमि के मालिक और वाहन धारक राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत राशन लाभ ले रहे थे। इन सभी के कार्ड रद्द कर दिए गए हैं और नए नियमों का उद्देश्य राशन का लाभ केवल वास्तविक जरूरतमंदों तक पहुंचाना है।
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