देवघर में दुर्गा पूजा को लेकर खाद्य सुरक्षा विभाग की बड़ी कार्रवाई। 35 खाद्य दुकानों का निरीक्षण, मोबाइल लैब से जांच, हानिकारक रंग वाला छोला नष्ट। पढ़ें पूरी खबर कंचन क्रांति न्यूज पर।

 कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

दुर्गा पूजा के पावन अवसर पर आम जनता को सुरक्षित, शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ उपलब्ध कराने के उद्देश्य से जिला प्रशासन पूरी तरह सख्त हो गया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी के निर्देशानुसार बुधवार को खाद्य सुरक्षा विभाग, देवघर द्वारा जिले के विभिन्न प्रमुख क्षेत्रों में सघन जांच अभियान चलाया गया। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन के नेतृत्व में चलाए गए इस अभियान के तहत कुल 35 खाद्य प्रतिष्ठानों और स्ट्रीट फूड स्टॉलों का औचक निरीक्षण किया गया।

मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब से ऑन-स्पॉट जांच

जांच टीम ने करनीबाग स्थित माधुरग्राम, बंसीवाला, टावर चौक स्थित मधुबन होटल, होटल माधुरी, होटल कामधेनु, नीलकमल, अनायीसा डाइनिंग लाउंज, कार्तिके फूड प्लाजा तथा आजाद चौक स्थित अवंतिका स्वीट्स एवं रेस्टोरेंट का निरीक्षण किया। इस दौरान पनीर, खोया, मिल्क केक, रसगुल्ला, लड्डू, जलेबी, मसाले, छोला और चटनी जैसे खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच ‘मोबाइल फूड टेस्टिंग लैब’ के माध्यम से मौके पर ही की गई। जांच के क्रम में करनीबाग स्थित बंशीवाला मिठाई दुकान से पनीर का नमूना संग्रह कर लैब जांच हेतु भेजा गया है।

निरीक्षण के दौरान गंभीर अनियमितताएं भी सामने आईं। अवंतिका स्वीट्स/होटल परिसर में गंदगी पाई जाने पर विभाग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने की कार्रवाई की जा रही है। इंडस्ट्रियल कलर का इस्तेमाल: टावर चौक स्थित विक्रम चाट स्टॉल से 8 किलो और स्मार्ट बाजार (वायरी) के पास स्थित विकास चाट स्टॉल से 5 किलो हानिकारक औद्योगिक रंग (Industrial Color) मिला छोला जब्त कर मौके पर ही नष्ट कराया गया। बजरंगी चौक स्थित स्ट्रीट फूड वेंडर्स के सैंपलों की ऑन-स्पॉट जांच की गई, जो मानकों के अनुरूप सही पाए गए।

खाद्य कारोबारियों को सख्त चेतावनी

खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि केवल वैध FSSAI लाइसेंसधारी आपूर्तिकर्ताओं से ही पनीर, खोया व अन्य सामग्रियां खरीदें। समाचार पत्रों में खाद्य सामग्री परोसने या पैक करने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सभी होटल, रेस्टोरेंट और स्टॉल संचालक पीने के पानी की जांच (Water Testing Output), कर्मचारियों का मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और पेस्ट कंट्रोल सुनिश्चित करें। स्ट्रीट फूड वेंडर्स भोजन बनाने में स्वच्छ पानी और ताजा सामग्रियों का ही प्रयोग करें।

 अवैध या संदिग्ध स्रोतों से प्राप्त मिलावटी सामग्री पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई और जब्ती की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह जांच अभियान त्यौहारों तक लगातार जारी रहेगा। इस जांच अभियान में प्रशिक्षु खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी  शैलेश कुमार यादव एवं  अंजलि विवा मिंज, जूनियर एनालिस्ट शुभम कुमार राठौर, प्रिंस कुमार एवं देव कुमार मुख्य रूप से शामिल रहे।

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