झारखंड हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में कहा है कि किसी नक्सली की पत्नी होना अपराध नहीं है। अदालत ने गुमला की प्रमिला देवी को 19 साल पुराने नक्सल मामले में साक्ष्यों के अभाव में पूरी तरह बरी कर दिया है। पूरी कानूनी रिपोर्ट पढ़ें।
कंचन क्रांति ब्यूरो, रांची।
झारखंड हाईकोर्ट ने 19 वर्ष पुराने नक्सलवाद से जुड़े एक मामले में गुमला की प्रमिला देवी को बड़ी राहत देते हुए पूर्ण रूप से बरी कर दिया है। जस्टिस अनुभा रावत चौधरी की अदालत ने प्रमिला की आपराधिक अपील स्वीकार करते हुए गुमला की निचली अदालत द्वारा साल 2007 में सुनाई गई दोषसिद्धि और सजा के आदेश को रद्द कर दिया।
सिर्फ नक्सली की पत्नी होना दोषी होने का आधार नहीं: हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने अपने ऐतिहासिक फैसले में स्पष्ट किया कि केवल घटनास्थल पर मौजूद होना, वह भी डेढ़ वर्ष की बच्ची को गोद में लेकर, अथवा किसी नक्सली की पत्नी होना किसी व्यक्ति को दोषी ठहराने का पर्याप्त आधार नहीं हो सकता। अदालत ने कहा कि अभियोजन पक्ष यह साबित करने में पूरी तरह विफल रहा कि प्रमिला किसी प्रतिबंधित संगठन की सक्रिय सदस्य थीं। साक्ष्यों के अभाव में उन्हें संदेह का लाभ नहीं, बल्कि पूर्ण बरी किया जाना न्यायोचित है। ट्रायल कोर्ट ने मामले के महत्वपूर्ण पहलुओं पर विचार किए बिना सजा सुनाई थी, जो कानून की कसौटी पर टिक नहीं सकती।
क्या था मामला?
यह मामला साल 2004 में गुमला के बिशुनपुर थाना क्षेत्र के निनार गांव में पुलिस और उग्रवादियों के बीच हुई मुठभेड़ से जुड़ा है। पुलिस का दावा था कि मुठभेड़ में दो नक्सली मारे गए थे, जबकि प्रमिला देवी और एक अन्य महिला को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने प्रमिला को प्रतिबंधित नक्सली संगठन के सब-जोनल कमांडर प्रतुल भुइयां की पत्नी बताया था। इसके बाद साल 2007 में निचली अदालत ने प्रमिला को हत्या के प्रयास, सरकारी कार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट के तहत 8 वर्ष की कठोर कारावास की सजा सुनाई थी, जिसे अब हाईकोर्ट ने खारिज कर दिया है।
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