झारखंड हाईकोर्ट का अहम फैसला: पति बिना पत्नी की सहमति और जानकारी के संयुक्त बैंक लॉकर संचालित नहीं कर सकेगा। लॉकर में रखे स्त्रीधन पर पत्नी का अधिकार बरकरार।
कंचन क्रांति ब्यूरो, रांची।
पति-पत्नी के बीच स्त्रीधन को लेकर चल रहे एक विवाद में झारखंड हाईकोर्ट ने महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि बैंक लॉकर में रखे पत्नी के गहनों पर उसी का अधिकार है और पति बिना पत्नी की सहमति व जानकारी के संयुक्त बैंक लॉकर का संचालन नहीं कर सकता।
जस्टिस सुजीत नारायण प्रसाद और जस्टिस संजय प्रसाद की खंडपीठ ने बोकारो फैमिली कोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए पति अनिल कुमार सिंह की ओर से दायर अपील याचिका को खारिज कर दिया।
लॉकर में रखे हैं करीब 25 लाख के गहने
मामला बोकारो स्थित यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में मौजूद एक बैंक लॉकर से जुड़ा है, जो अनिल कुमार सिंह और उनकी पत्नी प्रिया राज के नाम पर संयुक्त रूप से दर्ज है। प्रिया राज ने फैमिली कोर्ट में याचिका दाखिल कर बताया था कि शादी के दौरान मायके और ससुराल पक्ष से मिले करीब 25 लाख रुपये मूल्य के सोने व अन्य आभूषण (स्त्रीधन) सुरक्षा के उद्देश्य से इस लॉकर में रखे गए थे।
विवाह के बाद दोनों के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद पत्नी को वैवाहिक घर छोड़ना पड़ा, लेकिन उनका स्त्रीधन लॉकर में ही रह गया। पत्नी का आरोप था कि बार-बार मांगने के बावजूद पति ने आभूषण वापस नहीं किए, जिसके बाद उन्होंने स्त्रीधन की सुरक्षा और बिना सहमति लॉकर संचालन पर रोक की मांग को लेकर अदालत का दरवाजा खटखटाया था।
मां-बहन के गहने होने का दावा साबित नहीं कर सका पति
अपील के दौरान पति अनिल कुमार सिंह ने दलील दी कि उनकी पत्नी अपना सारा स्त्रीधन अपने साथ ले जा चुकी है और लॉकर में उनकी मां, बहन तथा भाभी के गहने रखे हुए हैं। हालांकि, हाईकोर्ट ने पति के इस दावे को सिरे से खारिज कर दिया।
अदालत ने टिप्पणी की कि पति अपने दावे के समर्थन में कोई ठोस साक्ष्य या सबूत पेश करने में विफल रहा। उसने अपनी मां, बहन या भाभी में से किसी को भी यह साबित करने के लिए गवाह के रूप में अदालत के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया कि लॉकर में उनके आभूषण रखे गए हैं। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने पत्नी के पक्ष में फैसला सुनाते हुए पति को लॉकर के एकतरफा संचालन से रोक दिया।
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