मधुपुर में 7 अगस्त से शुरू हो रही मैट्रिक व इंटरमीडिएट पूरक परीक्षा को लेकर एम.एल.जी. और एस.पी.एम. हाई स्कूल केंद्रों के 500 गज के दायरे में धारा 163 लागू की गई है। शांतिपूर्ण परीक्षा के लिए कड़े नियम लागू रहेंगे।

 

देवघर । मधुपुर अनुमंडल में 7 से 14 अगस्त तक आयोजित होने वाली माध्यमिक (मैट्रिक) पूरक/समुन्नत परीक्षा और इंटरमीडिएट (कला, विज्ञान एवं वाणिज्य) परीक्षा को लेकर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। कदाचार मुक्त वातावरण और शांति-व्यवस्था बनाए रखने के लिए अनुमंडल पदाधिकारी राजीव कुमार ने परीक्षा केंद्रों की 500 गज की परिधि में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 के तहत निषेधाज्ञा लागू कर दी है।

 

मैट्रिक की परीक्षा 7 से 12 अगस्त तक प्रथम पाली (सुबह 9:45 बजे से दोपहर 1:00 बजे) और इंटरमीडिएट की परीक्षा 7 से 14 अगस्त तक द्वितीय पाली (दोपहर 2:00 बजे से शाम 5:15 बजे) में आयोजित होगी। मधुपुर में एम.एल.जी. हाई स्कूल और एस.पी.एम. हाई स्कूल को परीक्षा केंद्र बनाया गया है।

 

निषेधाज्ञा के तहत परीक्षा केंद्रों के 500 गज के दायरे में परीक्षार्थियों को छोड़कर पांच या उससे अधिक लोगों के एकत्र होने, अकारण घूमने, किसी भी प्रकार की पठन सामग्री बांटने और लाउडस्पीकर के प्रयोग पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही हथियार लेकर चलने पर सख्त मनाही है। आदेश का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी। यह पाबंदी शवयात्रा, स्टेशन, बस स्टैंड, धार्मिक स्थलों और ड्यूटी पर तैनात कर्मियों तथा परीक्षार्थियों पर लागू नहीं होगी।

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