सुप्रीम कोर्ट ने दुलारचंद यादव हत्याकांड में बाहुबली पूर्व विधायक अनंत सिंह को बड़ा झटका देते हुए उनकी जमानत रद्द कर दी है। अदालत ने अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक सरेंडर करने का निर्देश दिया है
पटना। बिहार की राजनीति और बाहुबली नेताओं में गिने जाने वाले मोकामा के पूर्व विधायक अनंत सिंह को सर्वोच्च अदालत (सुप्रीम कोर्ट) से बहुत बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुचर्चित दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में अनंत सिंह को मिली जमानत को रद्द करते हुए उन्हें 1 दिसंबर तक अदालत के समक्ष आत्मसमर्पण (सरेंडर) करने का सख्त निर्देश दिया है।
इससे पहले पटना हाईकोर्ट ने अनंत सिंह को राहत देते हुए इस मामले में जमानत मंजूर की थी। हालांकि, हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई थी, जिसमें अनंत सिंह की जमानत को रद्द करने की मांग की गई थी। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की गंभीरता को देखते हुए हाईकोर्ट के फैसले को पलट दिया और जमानत निरस्त कर दी।
यह मामला दुलारचंद यादव की हत्या से जुड़ा हुआ है, जिसमें अनंत सिंह को मुख्य आरोपियों में से एक बनाया गया है। इस हाई-प्रोफाइल मामले में मोकामा क्षेत्र के बाहुबली नेता के रूप में चर्चित अनंत सिंह की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।
सुप्रीम कोर्ट के इस कड़े आदेश के बाद अनंत सिंह के पास अब कानूनी विकल्प सीमित रह गए हैं। अदालत ने स्पष्ट आदेश जारी करते हुए अनंत सिंह को 1 दिसंबर तक संबंधित अदालत या पुलिस के समक्ष सरेंडर करने को कहा है। आदेश के बाद बिहार के राजनीतिक और कानूनी हलकों में हलचल तेज हो गई है।
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