पटना हाईकोर्ट ने बिहार में ध्वनि प्रदूषण पर सख्ती दिखाते हुए रात 9:55 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह रोक लगा दी है। मैरिज हॉल, प्रेशर हॉर्न और साइलेंस जोन के लिए जारी नए नियमों की पूरी जानकारी पढ़ें।
पटना। बिहार में तेजी से बढ़ते ध्वनि प्रदूषण और उससे होने वाली आम जनता की परेशानियों को देखते हुए पटना हाईकोर्ट ने बेहद सख्त और व्यापक रुख अपनाया है। न्यायमूर्ति राजीव रॉय की एकलपीठ ने एक अवमानना याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्यभर में डीजे, लाउडस्पीकर, प्रेशर हॉर्न और मैरिज हॉल के संचालन से जुड़े नए दिशानिर्देश जारी किए हैं।
कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि अब पूरे बिहार में रात 9:55 बजे के बाद डीजे या किसी भी प्रकार का लाउडस्पीकर बजाने पर पूरी तरह पाबंदी रहेगी।
हाईकोर्ट ने राज्य के सभी जिलाधिकारियों (DM), पुलिस अधीक्षकों (SP), अनुमंडल पदाधिकारियों (SDO) और थाना अध्यक्षों को ध्वनि प्रदूषण नियम 2000 और मोटर वाहन अधिनियम 1988 का कड़ाई से पालन कराने का आदेश दिया है। अदालत ने इस आदेश की प्रति परिवहन सचिव और पर्यावरण विभाग के अपर मुख्य सचिव को भेजने के निर्देश दिए हैं, ताकि इसे तत्काल प्रभाव से लागू किया जा सके।
डीजे संचालकों, लाउडस्पीकर मालिकों और मैरिज-बैंक्वेट हॉल प्रबंधकों के लिए रात 9:55 बजे की डेडलाइन तय की गई है। इसके अलावा, दिन के समय में भी आवाज की सीमा तय डेसिबल से अधिक नहीं होनी चाहिए। उल्लंघन करने वालों पर तुरंत प्रशासनिक कार्रवाई होगी।
राज्य के सभी डीजे संचालकों, लाउडस्पीकर मालिकों और मैरिज हॉल प्रबंधकों को अपने संबंधित क्षेत्र के SDO कार्यालय में रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा। यह डेटा स्थानीय थानों में भी दर्ज रहेगा, ताकि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर त्वरित कार्रवाई की जा सके।
गाड़ियों में लगे प्रेशर हॉर्न के खिलाफ मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(2) के तहत चालान काटने का सख्त निर्देश दिया गया है। कोर्ट ने कटिहार के पोठिया का उदाहरण देते हुए बताया कि वहां महज एक सप्ताह के भीतर प्रेशर हॉर्न के खिलाफ कार्रवाई कर 1.10 लाख रुपये का जुर्माना वसूला गया है।
सभी स्कूलों और अस्पतालों के 100 मीटर के दायरे को 'साइलेंस जोन' घोषित किया गया है। इन इलाकों में नो-हॉर्न और नो-लाउडस्पीकर के बोर्ड लगाए जाएंगे। इस क्षेत्र से गुजरते समय वाहनों को हॉर्न और डीजे बजाने की पूरी मनाही होगी।
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को राज्य के मुख्य सार्वजनिक स्थलों पर डिजिटल डिस्प्ले बोर्ड लगाने का निर्देश दिया गया है। ये डिस्प्ले बोर्ड रियल-टाइम ध्वनि के स्तर को दिखाएंगे और आम जनता को ध्वनि प्रदूषण के दुष्प्रभावों व निर्धारित सीमाओं के प्रति जागरूक करेंगे।
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