देवघर जिले के पथरोल थाना क्षेत्र में NGT के नियमों को ताक पर रखकर अवैध बालू का कारोबार जारी है। थाने से महज 500 मीटर की दूरी पर बालू लदे ट्रैक्टर के खुलेआम घूमने से पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठे हैं।
चंदन कुमार ठाकुर, मधुपुर (देवघर)।
झारखंड में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) के सख्त रुख और बालू के अवैध खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के बावजूद देवघर जिले के पथरोल थाना क्षेत्र में बालू माफियाओं के हौसले बुलंद हैं। स्थानीय सूत्रों के अनुसार, पथरोल में हर दिन रात्रि 10:00 बजे से लेकर सुबह 07:00 बजे तक बड़े पैमाने पर अवैध बालू का अवैध उठाव और परिवहन धड़ल्ले से जारी है।
थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर खुलेआम दौड़ रहे ट्रैक्टर
प्रशासनिक अमले की निष्क्रियता और संलिप्तता की पोल उस वक्त खुल गई, जब अवैध बालू से लदा एक ट्रैक्टर (गाड़ी संख्या: JH 23 B 4437) पथरोल थाना से महज 500 मीटर की दूरी पर खुलेआम फर्राटा भरता हुआ नजर आया। इस घटना ने स्थानीय पुलिस प्रशासन की कार्यशैली और साख पर बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर दिया है। सवाल यह उठ रहा है कि जब थाने की नाक के नीचे से अवैध बालू लदे वाहन गुजर रहे हैं, तो क्या पुलिस को इसकी भनक तक नहीं है, या यह किसी मिलीभगत का नतीजा है?
राजस्व और पर्यावरण को भारी क्षति
NGT के स्पष्ट निर्देश हैं कि नदियों से अवैध बालू का उठाव पर्यावरण और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र को तबाह कर रहा है। इसके बावजूद पथरोल क्षेत्र में जारी इस काले कारोबार से न केवल पर्यावरण का संतुलन बिगड़ रहा है, बल्कि झारखंड सरकार को प्रतिदिन लाखों रुपये के राजस्व का चूना भी लगाया जा रहा है।
माफियाओं के हौसले इतने बढ़ चुके हैं कि उन्हें न तो कानून का खौफ है और न ही नियमों की परवाह। स्थानीय स्तर पर अब यह मांग जोर पकड़ने लगी है कि पथरोल थाना प्रभारी और संलिप्त कर्मियों की भूमिका की उच्चस्तरीय जांच कराई जाए, तथा अवैध वाहन (JH 23 B 4437) और उसके पूरे सिंडिकेट पर कड़ी कानूनी कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज की जाए।
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