देवघर DC के निर्देश पर महाराष्ट्र में मृत प्रवासी श्रमिक के आश्रित को 50 हजार रुपये की सहायता राशि दी गई। जानें 'श्रमाधान पोर्टल' और श्रमिक सुरक्षा योजना की पूरी जानकारी।

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार शनिवार को श्रम अधीक्षक देवघर श्री शैलेन्द्र कुमार साह ने सारवाँ प्रखंड के बैजुकुरा गांव निवासी दिवंगत पुष्पेन्द्र कुमार साह की आश्रित पत्नी श्रीमती हिना कुमारी को 'मुख्यमंत्री झारखण्ड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष' से 50,000 (पचास हजार) रुपये की सहायता राशि का चेक प्रदान किया।

दुर्घटना में हुई थी मजदूर की मौत

ज्ञात हो कि बैजुकुरा निवासी पुष्पेन्द्र कुमार साह रोजगार के सिलसिले में महाराष्ट्र गए थे, जहां 19 सितंबर 2026 को किचन में काम करने के दौरान दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इसके पश्चात मृतक की पत्नी हिना कुमारी ने प्रखंड विकास पदाधिकारी (BDO) सारवाँ को आवेदन दिया था। BDO सारवाँ द्वारा आवेदन की जांच कर उसे श्रम अधीक्षक देवघर को अग्रसारित किया गया। श्रम विभाग द्वारा त्वरित कार्रवाई करते हुए उपायुक्त के अनुमोदन के बाद आश्रित पत्नी को सहायता राशि स्वीकृत की गई। इस अवसर पर स्थानीय पंचायत की मुखिया भी मौजूद रहीं।

पंचायत में लगेगा जागरूकता शिविर

चेक वितरण के दौरान श्रम अधीक्षक ने बैजुकुरा पंचायत की मुखिया को राज्य से बाहर काम करने जाने वाले श्रमिकों के अनिवार्य निबंधन (Registration) और सरकार की लाभकारी योजनाओं की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने पंचायत स्तर पर श्रमिकों के निबंधन एवं योजनाओं के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए विशेष शिविर आयोजित करने की बात कही।

श्रमाधान पोर्टल और प्रवासी श्रमिक योजनाओं के प्रमुख प्रावधान

श्रम अधीक्षक ने राज्य के सभी प्रवासी श्रमिकों से अपील की है कि जब भी वे झारखण्ड राज्य से बाहर काम करने जाएं, तो 'श्रमाधान पोर्टल' पर अपना निबंधन अवश्य कराएं। योजना के तहत मिलने वाले मुख्य लाभ निम्नलिखित हैं।

मजदूर की मृत्यु होने पर: दुर्घटना या प्राकृतिक आपदा में पंजीकृत (Registered) मजदूर की मृत्यु होने पर आश्रित को 2,00,000 रुपये तथा अपंजीकृत (Unregistered) मजदूर के आश्रित को 1,50,000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है।

दो आंख या दो अंग की क्षति पर : दुर्घटना में दो आंख या दो अंगों की हानि होने पर पंजीकृत कर्मकार को 2,00,000 रुपये और अपंजीकृत कर्मकार को 1,50,000 रुपये का भुगतान किया जाता है।

एक आंख या एक अंग की क्षति पर : एक आंख या एक अंग की क्षति होने पर पंजीकृत मजदूर को 1,00,000 रुपये तथा अपंजीकृत मजदूर को 75,000 रुपये दिए जाते हैं।

पार्थिव शरीर पैतृक आवास लाने हेतु : सामान्य या दुर्घटना में मृत्यु होने पर मृत शरीर को पैतृक आवास तक लाने के लिए अधिकतम 50,000 रुपये की परिवहन सहायता (पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों) आश्रितों को दी जाती है। 

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