उपायुक्त के निर्देश पर मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष से पिता को सौंपा गया चेक; श्रमिकों से श्रमाधान पोर्टल पर निबंधन कराने की अपील

कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।

तेलंगाना में काम करने के बाद घर लौटने के दौरान रेल पटरी के पास मृत पाए गए देवघर जिले के पालोजोरी प्रखंड निवासी प्रवासी श्रमिक विक्रम टुडू के परिजनों को जिला प्रशासन की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की गई है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देश पर शुक्रवार को श्रम अधीक्षक शैलेन्द्र कुमार साह ने मृतक के आश्रित पिता बंका टुडू को मुख्यमंत्री झारखंड प्रवासी श्रमिक दुर्घटना कोष के तहत 50 हजार रुपये का चेक सौंपा।

मृतक विक्रम टुडू पालोजोरी प्रखंड के गादी गांव के निवासी थे। जानकारी के अनुसार, वे तेलंगाना में काम करते थे। घर लौटने के दौरान सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के पास रेल पटरी पर उनका शव मिला था। इस घटना की सूचना स्थानीय जनप्रतिनिधि के माध्यम से जिला प्रशासन को प्राप्त हुई थी। इसके बाद उपायुक्त के निर्देश पर पालोजोरी के प्रखंड विकास पदाधिकारी और श्रम अधीक्षक ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सहायता राशि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पूरी की।

चेक सौंपने के दौरान श्रम अधीक्षक ने मृतक के पिता और उनके साथ आए परिजनों को प्रवासी श्रमिकों के निबंधन तथा सरकार की ओर से मिलने वाले सहायता लाभों की भी जानकारी दी।

प्रवासी श्रमिकों का निबंधन जरूरी

श्रम अधीक्षक ने बताया कि झारखंड से बाहर दूसरे राज्यों में काम करने जाने वाले श्रमिकों को श्रमाधान पोर्टल पर अपना निबंधन अवश्य कराना चाहिए। निबंधित श्रमिकों की दुर्घटना अथवा प्राकृतिक आपदा में मृत्यु होने पर उनके आश्रितों को दो लाख रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है। वहीं, अपंजीकृत कर्मकारों के आश्रितों को डेढ़ लाख रुपये का लाभ देय है।

दुर्घटना में मृत्यु और अंगों की क्षति पर निर्धारित सहायता राशि

प्रवासी श्रमिकों के लिए उपलब्ध सहायता प्रावधानों की जानकारी देते हुए श्रम विभाग ने बताया कि दुर्घटना में दो आंखों अथवा दो अंगों की क्षति होने पर पंजीकृत कर्मकारों को दो लाख रुपये और अपंजीकृत कर्मकारों को डेढ़ लाख रुपये की सहायता दी जाती है।

इसी प्रकार, दुर्घटना में एक आंख अथवा एक अंग की क्षति होने पर पंजीकृत कर्मकार को एक लाख रुपये तथा अपंजीकृत कर्मकार को 75 हजार रुपये की सहायता राशि देने का प्रावधान है।

वहीं, सामान्य मृत्यु की स्थिति में मृत श्रमिक के पार्थिव शरीर को पैतृक आवास तक पहुंचाने के लिए अधिकतम 50 हजार रुपये की सहायता दी जाती है। यह सुविधा पंजीकृत और अपंजीकृत दोनों श्रेणियों के मृत श्रमिकों के आश्रितों को उपलब्ध है।

जिला प्रशासन ने दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए जाने वाले झारखंड के श्रमिकों से अपील की है कि वे समय रहते श्रमाधान पोर्टल पर अपना निबंधन कराएं, ताकि किसी अप्रिय घटना की स्थिति में उनके परिवार को सरकार की ओर से निर्धारित सहायता का लाभ मिल सके।

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