देवघर नगर निगम की बड़ी कार्रवाई! होल्डिंग टैक्स में गड़बड़ी करने वालों को नगर आयुक्त सुलोचना मीणा ने दिया 72 घंटे का अल्टीमेटम। सुधार न करने पर होगी एकतरफा वैधानिक कार्रवाई। पूरी खबर पढ़ें।


कंचनक्रांति ब्यूरो, देवघर।  देवघर नगर निगम क्षेत्र के भवन और जमीन मालिकों (होल्डिंगधारियों) के लिए बेहद जरूरी खबर है। नगर निगम ने टैक्स चोरी और गलत विवरण देने वालों के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार कर लिया है। नगर आयुक्त सुलोचना मीणा के निर्देश पर शहर के विभिन्न व्यावसायिक और आवासीय परिसरों का औचक भौतिक सत्यापन (Physical Verification) कराया गया, जिसमें बड़े पैमाने पर गड़बड़ी सामने आई है।

जांच में पाया गया कि कई होल्डिंगधारियों ने कागजों पर जमीन को खाली दिखाया है, जबकि जमीन पर आलीशान इमारतें खड़ी हैं। कई जगह वास्तविक निर्मित क्षेत्र (Built-up Area) और उसके इस्तेमाल की प्रकृति को छुपाया गया है।


72 घंटे का नोटिस जारी, नहीं माने तो होगी जेल-जुर्माने जैसी कार्रवाई

इस गंभीर वित्तीय अनियमितता को देखते हुए नगर आयुक्त के निर्देश पर संबंधित होल्डिंगधारियों को 72 घंटे का कड़ा नोटिस जारी किया गया है।


निगम का कड़ा निर्देश: सभी चिन्हित होल्डिंगधारी निर्धारित 72 घंटों के भीतर अपनी विवरणी (Details) में सुधार करें। वास्तविक निर्मित क्षेत्र और उसके सही उपयोग के अनुसार 100% होल्डिंग टैक्स का तुरंत भुगतान करना सुनिश्चित करें।


समय सीमा खत्म होने पर क्या होगा?

यदि निर्धारित समयावधि में संतोषजनक स्पष्टीकरण या टैक्स में सुधार नहीं किया गया, तो देवघर नगर निगम निम्नलिखित कदम उठाएगा:

·      एकतरफा कर निर्धारण: निगम अपने स्तर पर टैक्स का निर्धारण कर देगा।

·      कठोर वसूली: झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011 के तहत बकाया टैक्स की सख्ती से वसूली की जाएगी।

·      कानूनी कार्रवाई: नियमों के उल्लंघन पर अन्य कानूनी और वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, जिसकी पूरी जिम्मेदारी खुद होल्डिंगधारी की होगी।


नगर निगम की अपील

देवघर नगर निगम ने शहर के सभी जिम्मेदार नागरिकों से अपील की है कि वे समय रहते अपनी होल्डिंग विवरणी में सुधार कर लें। वास्तविक निर्मित क्षेत्र के अनुसार ईमानदारी से टैक्स का भुगतान करें और देवघर के विकास तथा निगम के राजस्व संवर्धन में अपना बहुमूल्य सहयोग दें।

......................................................................................................................................

Keywords : देवघर नगर निगम, Deoghar Nagar Nigam, होल्डिंग टैक्स देवघर, Holding Tax Deoghar, नगर आयुक्त सुलोचना मीणा, Municipal Commissioner Sulochana Meena, होल्डिंग टैक्स नोटिस, Holding Tax Notice, झारखंड नगरपालिका अधिनियम 2011, Jharkhand Municipal Act 2011