लोहरदगा के हाटी गांव में ग्रामसभा ने पेसा एक्ट (PESA Act) के तहत प्रस्ताव पारित कर ईसाई पादरी और पास्टरों के प्रवेश पर रोक लगा दी है। गांव की सीमाओं पर बोर्ड लगाए गए हैं। एसपी ने सीओ और थाना प्रभारी जांच के आदेश दिए हैं।
कंचनक्रांति ब्यूरो, रांची।
झारखंड के लोहरदगा जिले से एक बड़ी खबर सामने आ रही है। जिले के भंडरा प्रखंड की उदरंगी पंचायत के हाटी गांव में ग्रामसभा ने एक प्रस्ताव पारित कर बड़ा निर्णय लिया है। इस प्रस्ताव के तहत हाटी गांव में तत्काल प्रभाव से ईसाई पादरी, पास्टरों और धर्म प्रचारकों के प्रवेश पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। ग्रामसभा के इस फैसले के बाद गांव के तीनों मुख्य प्रवेश मार्गों पर बड़े-बड़े सूचना बोर्ड लगा दिए गए हैं, जिन पर यह चेतावनी स्पष्ट रूप से लिखी गई है।
पेसा (PESA) कानून के तहत लिया गया निर्णय: ग्राम प्रधान
यह महत्वपूर्ण बैठक ग्राम प्रधान सह पाहन विद्यासागर, आईआरएस (IRS) अधिकारी निशा उरांव, राजी पड़हा सरना प्रार्थना सभा के केंद्रीय अध्यक्ष बिरसा उरांव और सचिव सोमा उरांव की उपस्थिति में हुई।
ग्रामसभा ने स्पष्ट किया है कि यह फैसला पेसा अधिनियम, 1996 (PESA Act) के तहत लिया गया है। चूंकि हाटी गांव अनुसूचित क्षेत्र में आता है, इसलिए पेसा कानून ग्रामसभा को स्थानीय परंपराओं, रीति-रिवाजों और अपनी सांस्कृतिक विरासत की रक्षा करने का विशेष अधिकार देता है।
ग्राम प्रधान विद्यासागर पाहन ने कहा:
ग्रामसभा गांव की सर्वोच्च संस्था है। हमारे पूर्वजों की परंपरा, जनजातीय संस्कृति, सरना देवी-देवताओं में आस्था और सामाजिक व्यवस्था की रक्षा करना हम सबकी जिम्मेदारी है। यह निर्णय किसी धर्म या समुदाय के विरोध में नहीं है, बल्कि यह अपनी सांस्कृतिक पहचान और अधिकारों के संरक्षण के उद्देश्य से लिया गया है।
पुलिस-प्रशासन अलर्ट, एसपी ने दिए जांच के आदेश
ईसाई धर्मप्रचारकों के प्रवेश पर रोक और गांव की सीमाओं पर बोर्ड लगाए जाने के बाद प्रशासन सतर्क हो गया है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए लोहरदगा के एसपी सादिक अनवर रिजवी ने तुरंत संज्ञान लिया है।
एसपी ने बताया कि मामला जानकारी में आते ही भंडरा के अंचल अधिकारी (CO) और थाना प्रभारी को तुरंत मौके पर जाकर जांच करने और रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया गया है। दोनों अधिकारियों ने संयुक्त रूप से मामले की जांच और कार्रवाई शुरू कर दी है। प्रशासन का कहना है कि रिपोर्ट मिलते ही नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।
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