झारखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग को आंशिक राहत देते हुए योजना मद से राशि निकासी पर लगी रोक हटा दी है। इससे रांची के बिरसा चिड़ियाघर के जानवरों के भोजन और रख-रखाव का संकट टल गया है, हालांकि कर्मचारियों के वेतन पर रोक जारी रहेगी। पूरा मामला जानने के लिए पढ़ें।
कंचनक्रांति ब्यूरो, रांची।
झारखंड हाईकोर्ट ने वन विभाग को एक बड़ी राहत दी है। अदालत ने विभाग की योजना मद (Plan Head) से राशि की निकासी पर लगी रोक को हटा दिया है। इस फैसले के बाद रांची के ओरमांझी स्थित बिरसा जैविक उद्यान (बिरसा जू) के जानवरों के दाने-पानी पर मंडरा रहा संकट टल गया है और वन विभाग की विभिन्न विकास योजनाओं का संचालन फिर से शुरू हो सकेगा।
कर्मचारियों के वेतन पर संकट बरकरार
हाईकोर्ट ने योजना मद से तो रोक हटा ली है, लेकिन गैर-योजना मद (Non-Plan Head) से राशि निकासी पर लगी रोक को फिलहाल बरकरार रखा है। इसका सीधा असर विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों पर पड़ेगा, क्योंकि उनके वेतन और अन्य प्रशासनिक खर्चों का भुगतान अभी भी नहीं हो सकेगा।
क्या था पूरा मामला?
यह पूरा मामला सेवानिवृत्त रेंजर आनंद कुमार के बकाए भुगतान से जुड़ा है। आनंद कुमार की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने पहले वन विभाग के योजना और गैर-योजना, दोनों मदों से राशि की निकासी पर पूरी तरह रोक लगा दी थी।
रोक लगने के कारण चिड़ियाघर के बेजुबान जानवरों के भोजन, पानी, साफ-सफाई और दैनिक मजदूरों की मजदूरी का भुगतान ठप हो गया था।
वन विभाग ने कोर्ट में क्या दी दलील?
संकट को देखते हुए वन विभाग ने हाईकोर्ट में एक हस्तक्षेप याचिका (Intervention Petition) दायर की थी। विभाग ने अदालत को बताया कि:
योजना मद से राशि न मिलने के कारण बेजुबान जानवरों के रख-रखाव और पौधारोपण जैसे जरूरी काम बुरी तरह प्रभावित हो रहे हैं।
याचिकाकर्ता आनंद कुमार का अब कोई भी बकाया भुगतान शेष नहीं है, सारा भुगतान किया जा चुका है।
विभाग ने दोनों मदों से रोक हटाने की गुहार लगाई थी। मामले की गंभीरता और जानवरों की स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने योजना मद से राशि निकासी की आंशिक अनुमति दे दी है, जिससे चिड़ियाघर की व्यवस्थाएं पटरी पर लौट आएंगी।
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