झारखंड में प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक और नकल के मामलों के लिए रांची सिविल कोर्ट में विशेष अदालत का गठन किया गया है। जानिए क्या है पूरी खबर।

कंचन क्रांति ब्यूरो, रांची।

झारखंड में सरकारी भर्ती परीक्षाओं में पेपर लीक, नकल और अनुचित साधनों के प्रयोग से जुड़े मामलों पर नकेल कसने के लिए एक बड़ा कदम उठाया गया है। झारखंड हाईकोर्ट के निर्देश और राज्य सरकार के विधि विभाग के आदेश के आलोक में रांची सिविल कोर्ट में विशेष अदालत का गठन किया गया है। इस अदालत का मुख्य उद्देश्य भर्ती परीक्षाओं में धांधली और गड़बड़ी करने वालों के मामलों की त्वरित सुनवाई सुनिश्चित कर सख्त कार्रवाई करना है।

अधिनियम 2023 की धारा 26 के तहत गठन

रांची सिविल कोर्ट के प्रधान न्यायायुक्त ने 'झारखंड प्रतियोगी परीक्षा (भर्ती में अनुचित साधनों के नियंत्रण और रोकथाम के उपाय) अधिनियम, 2023' की धारा 26 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस विशेष अदालत का गठन किया है। भर्ती परीक्षा में धांधली व अनुचित साधनों से संबंधित सभी मामलों की सुनवाई करने का विशेष अधिकार इस अदालत को सौंपा गया है।

पूरे झारखंड के मामलों पर होगा क्षेत्राधिकार

इस विशेष अदालत का अधिकार क्षेत्र सिर्फ रांची जिले तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि यह पूरे राज्य में प्रभावी होगा। झारखंड के किसी भी जिले में यदि भर्ती परीक्षा से जुड़ा पेपर लीक, नकल, प्रश्नपत्र से छेड़छाड़ या फर्जीवाड़े का मामला दर्ज होता है, तो उसकी सुनवाई इसी विशेष अदालत के समक्ष की जाएगी।

अलग-अलग अदालतों के बजाय एक ही समर्पित अदालत में सुनवाई होने से मामलों के निपटारे में तेजी आएगी और ऐसे अपराधों में लिप्त अपराधियों पर नकेल कसने में मदद मिलेगी।

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