वर्ष 2015 की झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के वंचित 500 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने चार सप्ताह के भीतर दस्तावेज सत्यापन कर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया।

 

कंचन क्रांति ब्यूरो, रांची।

 

वर्ष 2015 की झारखंड पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा (विज्ञापन संख्या 04/2015) में सफल होने के बावजूद नियुक्ति से वंचित रहे करीब 500 अभ्यर्थियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। जस्टिस संजय करोल और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की खंडपीठ ने छह याचिकाओं पर एक साथ सुनवाई करते हुए योग्य अभ्यर्थियों के दस्तावेज सत्यापन कर चार सप्ताह के भीतर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करने का आदेश दिया है।

 

मामले में अभ्यर्थियों की ओर से वरीय अधिवक्ता शोएब आलम और वात्सल्य विज्ञा ने पक्ष रखा।

 

उल्लेखनीय है कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग (JSSC) ने 7,272 पदों पर बहाली प्रक्रिया शुरू की थी, लेकिन प्रक्रिया पूरी होने के बाद भी 2,380 पद रिक्त रह गए थे। अभ्यर्थियों का तर्क था कि चयन प्रक्रिया के सभी चरण पूरे करने और कागजात सत्यापन के बावजूद दूसरी मेरिट सूची जारी नहीं की गई, जिससे वे नियुक्ति से वंचित रह गए। शीर्ष अदालत के इस फैसले से अब अभ्यर्थियों की बहाली का रास्ता साफ हो गया है।

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