झारखंड में जमीन और मकान की रजिस्ट्री पर स्टांप व निबंधन शुल्क के कुल योग का 10% अतिरिक्त सरचार्ज लगाने की नियमावली को मंजूरी मिली। जानें किन क्षेत्रों में लागू होगी व्यवस्था और कैसे बढ़ेगा खर्च।

कंचन क्रांति न्यूज, रांची।

झारखंड में शहरी क्षेत्रों के भीतर जमीन और मकान की खरीद-बिक्री पर अब अतिरिक्त खर्च उठाना पड़ सकता है। राज्य सरकार ने झारखंड नगरपालिका भूमि-भवन स्थानांतरण अधिभार नियमावली, 2026 को मंजूरी दे दी है। इसके तहत नगरपालिका क्षेत्रों में जमीन या भवन के हस्तांतरण पर कुल स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क की राशि का 10 प्रतिशत अतिरिक्त अधिभार (सरचार्ज) वसूला जाएगा। इससे संपत्ति की रजिस्ट्री कराने वाले खरीदारों को पहले की तुलना में अधिक राशि चुकानी होगी।यह व्यवस्था नगर निगम, नगर परिषद, नगर पंचायत और अधिसूचित औद्योगिक नगरियों के अंतर्गत आने वाली भूमि एवं भवन के हस्तांतरण पर लागू होगी। यानी इन क्षेत्रों में संपत्ति की खरीद-बिक्री या अन्य प्रकार के हस्तांतरण के दौरान निर्धारित स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क के अतिरिक्त 10 प्रतिशत अधिभार देना होगा।

एक लाख रुपये शुल्क पर 10 हजार रुपये अतिरिक्त

नई व्यवस्था को एक उदाहरण से समझा जा सकता है। यदि किसी संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क और निबंधन शुल्क मिलाकर कुल एक लाख रुपये देय होते हैं, तो इस राशि का 10 प्रतिशत यानी 10 हजार रुपये अतिरिक्त अधिभार के रूप में चुकाने होंगे। इस तरह कुल भुगतान एक लाख 10 हजार रुपये हो जाएगा। यह अतिरिक्त राशि संपत्ति की रजिस्ट्री प्रक्रिया पूरी होने से पहले जमा करनी होगी। संबंधित निबंधन पदाधिकारी रजिस्ट्री की प्रक्रिया पूरी करने से ठीक पहले अधिभार की वसूली सुनिश्चित करेंगे।

रजिस्ट्री रद्द होने पर वापस मिलेगी राशि

नियमावली में अधिभार की राशि वापस करने का प्रावधान भी रखा गया है। यदि किसी कारण से संपत्ति का हस्तांतरण या रजिस्ट्री बीच में रद्द हो जाती है अथवा प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाती है, तो नियमानुसार अधिभार की पूरी राशि आवेदक को वापस की जाएगी। यह व्यवस्था निबंधन शुल्क की वापसी के प्रावधान के अनुरूप होगी।

दूसरे निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री पर भी लागू होगा नियम

नई व्यवस्था के तहत केवल उसी निबंधन कार्यालय में अधिभार वसूलना अनिवार्य नहीं होगा, जिसके क्षेत्र में संपत्ति की रजिस्ट्री कराई जा रही है। यदि संपत्ति किसी विशेष नगरपालिका क्षेत्र में स्थित है, लेकिन उसकी रजिस्ट्री किसी दूसरे निबंधन कार्यालय में हो रही है, तो भी संबंधित नगरपालिका क्षेत्र के लिए निर्धारित अधिभार की वसूली सुनिश्चित की जाएगी।

इस नियमावली का उद्देश्य नगरपालिका क्षेत्रों में भूमि और भवन के हस्तांतरण पर निर्धारित अतिरिक्त अधिभार की वसूली को व्यवस्थित करना है। हालांकि, संपत्ति खरीदने की योजना बना रहे लोगों को रजिस्ट्री से पहले संबंधित निबंधन कार्यालय से लागू दरों, प्रभावी तिथि और भुगतान संबंधी विस्तृत जानकारी प्राप्त कर लेनी चाहिए।

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