झारखंड मतदाता सूची विशेष पुनरीक्षण: अन्य राज्यों के मतदाता 5 अगस्त के बाद फॉर्म-8 भरकर अपना नाम झारखंड में स्थानांतरित करा सकते हैं। CEO के. रवि कुमार ने 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन कार्य पूरा करने के दिए निर्देश।
रांची। मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) के. रवि कुमार ने शनिवार को निर्वाचन सदन से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य के सभी जिलों के उप निर्वाचन पदाधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान उन्होंने मतदाता सूची के चल रहे विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य (SIR) की समीक्षा की और अधिकारियों को सख्त निर्देश दिया कि 29 जुलाई तक एन्यूमरेशन फेज के सभी कार्यों को हर हाल में पूरा कर लिया जाए।
5 अगस्त के बाद भर सकेंगे फॉर्म-8
बैठक के दौरान के. रवि कुमार ने स्पष्ट किया कि कई ऐसे नागरिक हैं जो वर्तमान में झारखंड में निवास कर रहे हैं, लेकिन किसी कारणवश उनका नाम बिहार या पश्चिम बंगाल जैसे पड़ोसी राज्यों की मतदाता सूची में दर्ज है।
उन्होंने बताया कि ऐसे मतदाता यदि झारखंड की वोटर लिस्ट में अपना नाम स्थानांतरित (Shift) कराना चाहते हैं, तो वे दावा-आपत्ति अवधि के दौरान 5 अगस्त के बाद फॉर्म-8 और निर्धारित घोषणा-पत्र भरकर अपना आवेदन जमा कर सकते हैं।
एक नागरिक, एक ही जगह वोट
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने जोर देकर कहा, प्रत्येक पात्र भारतीय नागरिक का नाम मतदाता सूची से जुड़ना अनिवार्य है। इसके साथ ही मतदाता सूची की शुद्धता बनाए रखने के लिए यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि किसी भी नागरिक का नाम एक से अधिक विधानसभा क्षेत्र या राज्य में न हो। वोटर लिस्ट में डुप्लीकेसी किसी भी सूरत में नहीं होनी चाहिए।
लंबित फॉर्म जल्द जमा करने की अपील
CEO ने बताया कि एन्यूमरेशन फेज के अब केवल अंतिम चार दिन शेष बचे हैं। राज्य के अधिकांश पात्र मतदाताओं ने अपने फॉर्म जमा कर दिए हैं, लेकिन कुछ फॉर्म हस्ताक्षर न होने या अन्य तकनीकी कारणों से लंबित हैं।
उन्होंने सभी नागरिकों से अपील की है कि वे अपना एन्यूमरेशन फॉर्म भरकर और उस पर हस्ताक्षर कर तुरंत अपने बीएलओ (BLO) के पास जमा कराएं, ताकि ड्राफ्ट मतदाता सूची के प्रारूप प्रकाशन में हर पात्र नागरिक का नाम शामिल किया जा सके।
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