देवघर । आगामी पावन श्रावणी मेला 2026 को सुगम, सुरक्षित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए देवघर जिला प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। उपायुक्त सह जिला दंडाधिकारी श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने मेला क्षेत्र में स्थित सभी खुदरा उत्पाद दुकानों (शराब दुकानों), बार एवं रेस्तरां को मेले की पूरी अवधि के दौरान बंद रखने का आधिकारिक आदेश जारी किया है।
30 जुलाई से 28 अगस्त तक लागू रहेगा आदेश
प्रशासन द्वारा जारी यह प्रतिबंध 30 जुलाई 2026 (मेला शुभारम्भ) से 28 अगस्त 2026 (मेला समापन) तक पूरी तरह प्रभावी रहेगा। देवघर की पवित्रता और श्रद्धालुओं की सुविधा व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है।
उल्लिखित मुख्य बातें और दिशा-निर्देश:
उत्पाद अधिनियम के तहत कार्रवाई: झारखण्ड उत्पाद अधिनियम, 1915 की धारा 26 के तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
लाइसेंस होगा रद्द: यदि मेला अवधि के दौरान कोई भी दुकान खुली पाई गई या अवैध रूप से शराब बिक्री/परोसने का मामला सामने आया, तो संबंधित संचालक का लाइसेंस रद्द करने की प्रक्रिया तुरंत शुरू होगी।
अक्षरशः पालन का निर्देश: जिला प्रशासन ने सभी शराब व्यवसायियों, बार और रेस्तरां संचालकों को इस आदेश का सख्ती से पालन करने की हिदायत दी है।
जिला प्रशासन की अपील:
जिला प्रशासन ने सभी नागरिकों, स्थानीय व्यवसायियों और श्रद्धालुओं से देवघर की पावन छवि को बनाए रखने और श्रावणी मेले को शांतिपूर्ण व सुरक्षित ढंग से संपन्न कराने में सहयोग की अपील की है।