आगरा में ट्रैफिक नियमों की धज्जियां उड़ाने का अनोखा मामला! 38 हजार की बाइक पर कटा 1.5 लाख का चालान। 156 बार नियम तोड़ने वाले समेत 654 वाहनों की आरसी निरस्त करने की तैयारी, दर्ज होगी FIR।


कंचनक्रांति ब्यूरो, लखनऊ/आगरा:

ट्रैफिक नियमों को ठेंगे पर रखने वाले वाहन चालकों की कमी नहीं है, लेकिन ताजनगरी आगरा से कानून का मखौल उड़ाने वाला एक ऐसा विरला मामला सामने आया है जिसने परिवहन विभाग के भी होश उड़ा दिए हैं। यहां एक शख्स की सेकंड हैंड टू-व्हीलर (जिसकी मौजूदा कीमत महज 38 हजार रुपये आंकी गई है) पर एक या दो नहीं, बल्कि पूरे 156 बार चालान कट चुका है। इस गाड़ी पर कुल जुर्माना करीब डेढ़ लाख रुपये तक पहुंच गया है।

अब परिवहन विभाग ने ऐसे आदतन नियम तोड़ने वालों के खिलाफ आरसी (रजिस्ट्रेशन) निरस्त करने और घर पर सीधे रिकवरी नोटिस भेजने के साथ-साथ FIR दर्ज कराने की तैयारी कर ली है।


कैमरे काटते रहे चालान, बेखौफ दौड़ती रही गाड़ी

यह हैरान करने वाला मामला पिछले पांच वर्षों (2021 से 2026) के बीच का है। शहर के प्रमुख चौराहों पर लगे एएनपीआर (ऑटोमैटिक नंबर प्लेट रिकग्निशन) कैमरों ने इस दोपहिया वाहन की हर हरकत को कैद किया। बिना हेलमेट गाड़ी चलाना, रेड लाइट जंप करना और जेब्रा क्रॉसिंग पार करने जैसी गलतियों पर बिना किसी पुलिसकर्मी के सीधे ऑनलाइन सर्वर से चालान कटते गए।


एआरटीओ विनय कुमार सिंह के मुताबिक: ये चालान पूरी तरह ऑनलाइन जनरेट होते हैं और वाहन स्वामी के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सिर्फ एसएमएस जाता है। कई बेखौफ या रसूखदार लोग इस मैसेज को नजरअंदाज कर गाड़ी सड़कों पर दौड़ाते रहते हैं। जब तक पुलिस मौके पर गाड़ी रोककर सीज नहीं करती, कैमरे हर बार नियम टूटने पर नया चालान जोड़ते जाते हैं।


कैसे तय हुई 38 हजार की कीमत? (क्या है IDV)

परिवहन या पुलिस विभाग किसी भी पुरानी गाड़ी की कीमत अपनी मर्जी से तय नहीं करता। इसके लिए कानूनी और वैज्ञानिक तरीका अपनाया जाता है, जिसे आईडीवी (Insured Declared Value) कहा जाता है। शोरूम से निकलने के बाद समय के साथ गाड़ी की उम्र के आधार पर उसकी वैल्यू कम होती जाती है। इसी गणना के तहत इस 'रिकॉर्डधारी' टू-व्हीलर की कीमत आज की तारीख में सिर्फ 38 हजार रुपये है, जबकि इस पर जुर्माना इसकी कीमत से करीब चार गुना ज्यादा हो चुका है।


654 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्त करने की प्रक्रिया शुरू

ट्रैफिक नियमों को रोज की आदत समझकर तोड़ने वाले 'अभ्यस्त अपराधियों' के खिलाफ विभाग ने अब आर-पार की लड़ाई का मन बना लिया है।

ब्लैक लिस्ट तैयार: परिवहन विभाग ने बार-बार नियम तोड़ने वाले वाहनों की एक ब्लैक लिस्ट बनाई है।

रजिस्ट्रेशन होगा रद्द: इस सूची के आधार पर फिलहाल 654 वाहनों के रजिस्ट्रेशन निरस्तीकरण (RC Cancellation) की प्रक्रिया शुरू कर नोटिस भेज दिए गए हैं।

घर आएगी आरसी की रिकवरी: जुर्माना न भरने की स्थिति में अब सीधे घर पर रिकवरी नोटिस (Ranger Notice) भेजा जाएगा और गाड़ी मालिकों के खिलाफ एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई जाएगी।

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