बिहार में राजस्व कर्मचारी पदस्थापना नीति 2026 लागू। अब 5 साल से अधिक एक जिले में तैनात नहीं रहेंगे राजस्व कर्मचारी, तबादले के लिए मिलेंगे 5 जिलों के विकल्प।

 

कंचन क्रांति ब्यूरो, पटना

 

बिहार के राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने कार्यप्रणाली में एकरूपता और पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से 'बिहार राजस्व कर्मचारी पदस्थापना नीति 2026' लागू कर दी है। इस नई नीति के तहत अब कोई भी राजस्व कर्मचारी एक जिले में अधिकतम 5 वर्ष तक ही तैनात रह सकेगा। सीमा अवधि समाप्त होते ही उनका स्थानांतरण दूसरे जिले में कर दिया जाएगा।

 

स्थानांतरण के लिए मिलेंगे 5 पसंदीदा जिलों के विकल्प

 

विभाग द्वारा बनाई गई इस नीति में कर्मचारियों की सुविधा का भी ध्यान रखा गया है। तबादले के समय राजस्व कर्मचारियों को अपनी पसंद के 5 जिलों का विकल्प (ऑप्शन) देने का प्रावधान किया गया है, जिसके आधार पर पदस्थापना पर विचार किया जाएगा।

 

विशेष परिस्थितियों में ही बढ़ेगा कार्यकाल

 

नई नीति के अनुसार, किसी विशेष परिस्थिति में पर्यवेक्षी पदाधिकारी की ठोस अनुशंसा के आधार पर ही किसी कर्मचारी का कार्यकाल बढ़ाया जा सकेगा। वहीं, विभाग के पास यह अधिकार भी सुरक्षित रहेगा कि वह कार्य अवधि पूरी होने से पहले भी किसी कर्मचारी का तबादला कर सके। प्रशासनिक आधार पर होने वाले तबादलों को इस 5 वर्षीय समयावधि के नियम से अलग रखा गया है।

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