मिठाई दुकानों से लेकर बड़े शॉपिंग स्टोर तक हुई जांच, कीवी के 54, प्लम के 24 और नाशपाती के 33 पीस समेत अंगूर की बिक्री दस्तावेज मिलने तक बंद
कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।
त्योहारी मौसम और खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता एवं शुद्धता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से देवघर जिला प्रशासन ने खाद्य प्रतिष्ठानों के खिलाफ निरीक्षण अभियान तेज कर दिया है। उपायुक्त-सह-जिला दंडाधिकारी सौरभ कुमार भुवानिया के निर्देशानुसार खाद्य सुरक्षा विभाग की टीम ने शनिवार को शहर के विभिन्न मिठाई दुकानों और बड़े खाद्य प्रतिष्ठानों का निरीक्षण किया। इस दौरान खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता, स्वच्छता और खाद्य सुरक्षा मानकों के अनुपालन की जांच की गई।
निरीक्षण अभियान के तहत जलसार रोड, मीना बाजार, कबूतर धर्मशाला से आजाद चौक तक स्थित विभिन्न मिठाई एवं खाद्य प्रतिष्ठानों के साथ नेताजी सुभाष रोड स्थित रिलायंस स्मार्ट की भी जांच की गई। मिठाई दुकानों में लड्डू, मिल्क केक सहित अन्य खाद्य पदार्थों के स्रोत और गुणवत्ता की जांच की गई। विभाग के अनुसार, जांच के दौरान इन मिठाइयों की गुणवत्ता और स्रोत से संबंधित जानकारी संतोषजनक पाई गई।
रिलायंस स्मार्ट में आयातित फलों के दस्तावेज नहीं मिले
निरीक्षण के दौरान रिलायंस स्मार्ट में पैकेटबंद मिठाइयों की उपभोग की अंतिम तिथि (एक्सपायरी डेट) की बारीकी से जांच की गई। इसके अलावा स्टोर में उपलब्ध आयातित फलों के आयात से संबंधित वैध दस्तावेज भी मांगे गए। हालांकि, निरीक्षण के समय संबंधित दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जा सके।
इस पर खाद्य सुरक्षा विभाग ने दस्तावेज प्रस्तुत किए जाने तक संबंधित आयातित फलों की बिक्री नहीं करने का निर्देश दिया। जिन फलों की बिक्री पर रोक लगाई गई, उनमें 54 पीस आयातित कीवी, 24 पीस आयातित प्लम, 33 पीस आयातित नाशपाती (पियर्स) और 1,750 ग्राम आयातित अंगूर शामिल हैं।
विभाग ने स्पष्ट किया कि संबंधित प्रतिष्ठान वैध दस्तावेज उपलब्ध कराने तक इन फलों को उपभोक्ताओं को नहीं बेच सकेगा। खाद्य पदार्थों के स्रोत और उनकी वैधता सुनिश्चित करना उपभोक्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से आवश्यक है।
खाद्य कारोबारियों को नियमों का पालन करने की हिदायत
खाद्य सुरक्षा विभाग ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों को खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। कारोबारियों से गुणवत्तापूर्ण खाद्य सामग्री का उपयोग करने, एक्सपायर्ड खाद्य पदार्थों की बिक्री नहीं करने और अज्ञात स्रोत से प्राप्त मिठाई अथवा अन्य खाद्य सामग्री का कारोबार नहीं करने को कहा गया है।
इसके अलावा सभी खाद्य प्रतिष्ठानों को वैध खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के साथ कारोबार संचालित करने की हिदायत दी गई है। विभाग ने संकेत दिया है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, शुद्धता और उपभोक्ताओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इस तरह का निरीक्षण अभियान आगे भी जारी रहेगा।
निरीक्षण अभियान में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी सुबीर रंजन, शैलेश कुमार यादव, देव कुमार सहित अन्य कर्मी शामिल थे।
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