देवघर के बहुचर्चित जसीडीह दोहरे हत्याकांड में 12 साल बाद अदालत का बड़ा फैसला आया है। ADJ राजेंद्र कुमार सिन्हा की कोर्ट ने 8 आरोपियों को दोषी करार देते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
कंचन क्रांति न्यूज, देवघर।
झारखंड के देवघर जिले के बहुचर्चित जसीडीह थाना क्षेत्र के रोहिणी में दोहरे हत्याकांड (डबल मर्डर केस) में अदालत ने ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। अपर सत्र न्यायाधीश (एडीजे तृतीय) राजेंद्र कुमार सिन्हा की अदालत ने मामले की सुनवाई करते हुए आठों आरोपियों को दोषी करार दिया और उन्हें सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई।
अदालत ने सभी दोषियों पर 22-22 हजार रुपये का आर्थिक जुर्माना भी लगाया है। जुर्माने की राशि जमा न करने पर दोषियों को तीन-तीन महीने की अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा भुगतनी होगी।
इन दोषियों को मिली सजा
सजा पाने वाले दोषियों में मंतोष यादव, कुणाल कुमार साह उर्फ भट्ट साह, बालेश्वर यादव, पंचू राउत, रंजय यादव, संजय यादव, दिनेश यादव और अमित कुमार सोनी उर्फ चाणक्य शामिल हैं।
क्या था पूरा मामला?
यह खौफनाक घटना 28 अगस्त 2013 की है। देवीपुर थाना क्षेत्र के बड़गुनिया गांव निवासी मुकेश कुमार सिंह और उनके चालक सोनू कुमार शर्मा (निवासी बसुआडीह, जसीडीह) चार पहिया वाहन (बोलेरो) से देवघर की ओर आ रहे थे। कोल्हाबाद-अजान टोला गांव के पास स्थानीय ग्रामीणों ने उनके वाहन को रोककर छानबीन शुरू की, जिससे विवाद गहरा गया।
मुकेश ने वहां से निकलने की कोशिश की, लेकिन रेलवे क्रॉसिंग बंद होने के कारण उन्होंने वाहन को रोहिणी से कुम्हड़ाबाद सड़क की तरफ मोड़ दिया। वहीं ग्रामीणों की भारी भीड़ ने उन्हें घेर लिया। उग्र भीड़ ने लाठी, डंडे और लोहे की रॉड से हमला कर मुकेश कुमार सिंह और चालक सोनू कुमार शर्मा की मौके पर ही पीट-पीटकर हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपियों ने बोलेरो में रखे 25 हजार रुपये लूट लिए और साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से वाहन में आग लगा दी।
12 साल चली कानूनी लड़ाई
घटना के बाद मृतक मुकेश कुमार सिंह के ससुर रामस्वरूप राय के बयान पर जसीडीह थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। अपर लोक अभियोजक (APP) सुनील कुमार सिंह ने अदालत के समक्ष मामले को साबित करने के लिए 12 गवाहों को प्रस्तुत किया। वहीं आरोपियों की ओर से अधिवक्ताओं ने 16 गवाहों की गवाही कराई।
दोनों पक्षों की लंबी बहस, साक्ष्यों और गवाहों के बयानों का गहन अनुशीलन करने के बाद अदालत ने आठों आरोपियों को हत्या और साक्ष्य मिटाने का दोषी पाया।
घटना के लगभग 12 वर्षों तक चली लंबी कानूनी प्रक्रिया के बाद आए इस फैसले से पीड़ित परिवारों को न्याय मिला है। लंबे समय से अदालत के चक्कर काट रहे परिजनों ने फैसले पर राहत व्यक्त की है।
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