धनबाद की अदालत ने 29 जनवरी 2004 को वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के घर पर हुए चर्चित एके-47 से फायरिंग और हमला मामले में करीब 22 साल बाद फैसला सुनाते हुए तीन आरोपियों शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को ताउम्र कैद की सजा सुनाई गई है।
धनबाद। झारखंड के धनबाद जिले से एक बड़ी और चर्चित कानूनी खबर सामने आई है। धनबाद की एक अदालत ने करीब 22 साल पुराने बहुचर्चित वासेपुर के गैंगस्टर फहीम खान के घर पर हुए एके-47 हमला मामले में अपना फैसला सुना दिया है। जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय पारस कुमार सिन्हा की अदालत ने इस मामले में दोषी करार दिए गए तीन आरोपियों शाहिद आलम, शहादत हुसैन और तनवीर आलम को उम्रकैद की सजा सुनाई है।
यह सनसनीखेज वारदात 29 जनवरी 2004 की रात की है। वासेपुर स्थित कमर मखदुमी रोड पर स्थित गैंगस्टर फहीम खान के आवास को निशाना बनाकर अत्याधुनिक हथियारों और एके-47 से लैस होकर आए हमलावरों ने ताबड़तोड़ फायरिंग की थी। इस जानलेवा हमले के दौरान फहीम खान ने अपनी जान बचाने के लिए पड़ोसी की छत पर छलांग लगा दी थी, जिससे उनकी जान तो बच गई थी, लेकिन इस दौरान उनका पैर टूट गया था। इस अंधाधुंध गोलीबारी में फहीम खान के बॉडीगार्ड (बिहार के अरवल निवासी) विनोद शर्मा की गोली लगने से मौत हो गई थी। इसके अलावा, घटना के दौरान क्रॉस फायरिंग या अफरा-तफरी में कुछ अन्य लोग व हमलावर भी घायल हुए थे।
घटना के बाद मौके से एके-47 की मैगजीन, जिंदा गोलियां और अन्य घातक हथियार बरामद किए गए थे। लंबी कानूनी प्रक्रिया और गवाह इस मामले में फहीम खान के फर्दबयान पर बैंक मोड़ थाने में प्राथमिकी दर्ज की गई थी, जिसमें शुरुआती तौर पर कई नामजद आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज हुआ था। लंबी अदालती प्रक्रिया के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से फहीम खान, उनके भाई शेर खान सहित कुल 18 गवाहों की गवाही दर्ज कराई गई।
अदालत ने दोनों पक्षों के साक्ष्यों, वकीलों की दलीलों और चश्मदीदों के बयानों का बारीकी से अध्ययन करने के बाद पाया कि अभियोजन पक्ष द्वारा प्रस्तुत किए गए साक्ष्य इन आरोपियों के खिलाफ अपराध को साबित करने के लिए पर्याप्त हैं।
इस हाई-प्रोफाइल मामले की लंबी सुनवाई के दौरान कई मोड़ आए। मुकदमे के ट्रायल के बीच ही तीन आरोपियों की मौत हो चुकी है। इसके अलावा, मुख्य आरोपियों में से कई अन्य को अदालत द्वारा पहले ही फरार घोषित किया जा चुका है, जिनके खिलाफ अलग से कानूनी कार्रवाई चल रही है। कोर्ट का फैसला आने के बाद पुलिस प्रशासन ने सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए थे और तीनों दोषियों को फौरन न्यायिक हिरासत में लेकर जेल भेज दिया गया।
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