देवघर सावन मेले में श्रद्धालुओं की सेहत से खिलवाड़! शिवगंगा के पास होटलों में मिले एक्सपायरी मसाले और मिलावटी पेड़ा। 'मां गंगा पवित्र भोजनालय' का लाइसेंस सस्पेंड, कई पर जुर्माना।
कंचन क्रांति ब्यूरो, देवघर।
विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला (सावन मेला) में आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं के स्वास्थ्य और सुरक्षा को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह एक्शन मोड में है। उपायुक्त (DC) श्री सौरभ कुमार भुवानिया के सख्त निर्देश पर आज शुक्रवार को खाद्य सुरक्षा विभाग ने मेला क्षेत्र में मिलावटखोरों और नियमों की धज्जियां उड़ाने वाले दुकानदारों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की। खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजेश कुमार शर्मा के नेतृत्व में शिवगंगा के आसपास संचालित पेड़ा दुकानों, भोजनालयों और नाश्ते के होटलों में औचक छापेमारी की गई, जिससे पूरे मेला क्षेत्र में हड़कंप मच गया।
इन बड़े होटलों और दुकानों पर गिरी गाज
मां गंगा पवित्र भोजनालय का लाइसेंस सस्पेंड : जांच के दौरान इस भोजनालय के फूड लाइसेंस में कई गंभीर अनियमितताएं और कमियां पाई गईं। प्रशासन ने त्वरित कार्रवाई करते हुए भोजनालय का लाइसेंस तत्काल प्रभाव से सस्पेंड कर दिया है और दुकान बंद करने का नोटिस थमा दिया है।
श्री विनायक होटल में एक्सपायरी सामान और बदबू : इस नामी होटल के किचन की स्थिति बेहद नारकीय थी। पूरे परिसर में भारी दुर्गंध आ रही थी। तलाशी के दौरान किचन से 2 लीटर एक्सपायर्ड दूध और 6 पैकेट 'कैच' ब्रांड के एक्सपायरी मसाले जब्त किए गए। होटल को भारी जुर्माने का नोटिस जारी किया गया है।
विष्णु पेड़ा भंडार का 10 KG मिलावटी पेड़ा नष्ट : बाबा के प्रसाद के नाम पर मिलावट का खेल खेलने वाले इस प्रतिष्ठान पर जब विभाग ने केमिकल टेस्ट किया, तो पेड़े में भारी मिलावट की पुष्टि हुई। मौके पर ही 10 किलोग्राम जहरीला/मिलावटी पेड़ा जब्त कर उसे नाली में नष्ट करवा दिया गया।
रिया नाश्ता दुकान पर अखबार में खाना परोसने पर कार्रवाई : इस दुकान का लाइसेंस पहले ही एक्सपायर हो चुका था। इसके अलावा, सेहत के लिए बेहद खतरनाक माने जाने वाले प्रिंटेड अखबार (न्यूजपेपर) में पकौड़े और समोसे बेचे जा रहे थे। मौके पर ही 200 प्रिंटेड पैकेटों को फाड़कर नष्ट किया गया और नोटिस जारी हुआ।
संगम मारवाड़ी बासा और राज मारवाड़ी बासा पर जुर्माना : संगम मारवाड़ी बासा के पास कोई वैध लाइसेंस नहीं था और किचन में भीषण गंदगी पसरी थी, जिसके लिए उन पर जुर्माना लगाया गया। वहीं, राज मारवाड़ी बासा को गलत कैटेगरी के लाइसेंस और गंदगी के लिए चेतावनी भरा नोटिस थमाया गया है।
साईं राम भोजनालय: कागजात अधूरे पाए जाने पर इस प्रतिष्ठान को अपने सभी दस्तावेज तुरंत अपडेट करने का अल्टीमेटम दिया गया है।
सख्त हिदायत: वाटर टेस्ट और मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं तो सील होगी दुकान
खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी ने शिवगंगा और मेला क्षेत्र के सभी दुकानदारों को स्पष्ट चेतावनी दी है कि वे अपने वैध लाइसेंस को दुकान के मुख्य हिस्से पर 'डिस्प्ले' (चिपकाकर) रखें। इसके साथ ही सभी भोजनालय संचालकों के लिए निम्नलिखित नियम अनिवार्य कर दिए गए हैं:
अपडेटेड वाटर टेस्ट रिपोर्ट (पानी शुद्ध होने का प्रमाण पत्र)।
पेस्ट कंट्रोल सर्टिफिकेट (किचन में कीड़े-मकोड़े न होने का सबूत)।
फूड हैंडलर्स का मेडिकल फिटनेस रिपोर्ट (खाना बनाने वालों की स्वास्थ्य जांच)।
खाना बनाते और परोसते समय हैंड ग्लव्स (दस्ताने), हेयर नेट (बालों की जाली) और एप्रन पहनना अनिवार्य है।
कंचन क्रांति अपील : सावन मेले में आने वाले सभी शिवभक्तों और स्थानीय नागरिकों से अनुरोध है कि वे कहीं भी खाना खाने से पहले साफ-सफाई पर विशेष ध्यान दें। जरा सी लापरवाही आपको फूड प्वॉजनिंग (Food Poisoning) का शिकार बना सकती है। सतर्क रहें, सुरक्षित रहें!
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