झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को दो माह के भीतर JPSC के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कर रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया है। मामले की अगली सुनवाई 19 नवंबर को होगी।
रांची। झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य लोक सेवा आयोग (JPSC) में अध्यक्ष और सदस्यों के रिक्त पड़े पदों को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। अदालत ने राज्य सरकार को स्पष्ट निर्देश दिया है कि वह आगामी दो महीनों के भीतर जेपीएससी के अध्यक्ष और सभी सदस्यों की नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी करे तथा इसकी जानकारी कोर्ट को उपलब्ध कराए। इस मामले पर अदालत द्वारा स्वत: संज्ञान लेकर सुनवाई की गई। मामले की अगली सुनवाई के लिए कोर्ट ने 19 नवंबर की तिथि तय की है।
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से अदालत को आश्वस्त किया गया कि आगामी दो महीनों के भीतर जेपीएससी अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति संपन्न कर दिए जाने की प्रबल संभावना है।
हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस बात पर चिंता जताई कि जेपीएससी जैसी महत्वपूर्ण संवैधानिक संस्था में शीर्ष पदों के खाली रहने से कई तरह की प्रशासनिक व नियुक्ति प्रक्रियाएं बाधित हो रही हैं। अध्यक्ष और सदस्यों के न होने से राज्य के अभ्यर्थियों के भविष्य और प्रतियोगी परीक्षाओं के संचालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। कोर्ट के इस सख्त रुख के बाद अब राज्य सरकार को निर्धारित समय-सीमा के अंदर पदों को भरकर शपथ पत्र के माध्यम से कोर्ट को अपडेट देना होगा।
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