देवघर में राजकीय श्रावणी मेला 2026 को लेकर जिला प्रशासन अलर्ट। उपायुक्त सौरभ कुमार भुवानिया ने IOCL अधिकारियों के साथ की बैठक। मेला क्षेत्र में घरेलू एलपीजी सिलेंडर के व्यावसायिक इस्तेमाल पर लगी रोक, सिर्फ 19 KG कमर्शियल सिलेंडर की होगी अनुमति।
कंचनक्रांति ब्यूरो, देवघर।
विश्व प्रसिद्ध राजकीय श्रावणी मेला 2026 के सफल और सुरक्षित आयोजन को लेकर देवघर जिला प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। मेले के दौरान बाबा नगरी आने वाले करोड़ों श्रद्धालुओं की सुरक्षा और बुनियादी सुविधाओं को दुरुस्त रखने के लिए प्रशासनिक स्तर पर लगातार बड़े फैसले लिए जा रहे हैं। इसी कड़ी में, आज देवघर के जिला उपायुक्त (DC) श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड (IOCL) के उच्च अधिकारियों के साथ एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की।
इस बैठक का मुख्य उद्देश्य मेला क्षेत्र में गैस आपूर्ति व्यवस्था को सुदृढ़ बनाना और सुरक्षा के दृष्टिकोण से घरेलू एलपीजी सिलेंडरों (14.2 किलोग्राम) के अवैध व्यावसायिक उपयोग पर पूरी तरह से नकेल कसना है।
निर्बाध गैस आपूर्ति के लिए बनेगी मजबूत चेन
बैठक के दौरान उपायुक्त श्री सौरभ कुमार भुवानिया ने आईओसीएल के अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिया कि पूरे मेला क्षेत्र और रूट लाइन में गैस की किल्लत किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए। श्रद्धालुओं की सेवा में लगे शिविरों, लंगरों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए गैस आपूर्ति शृंखला (Supply Chain) को पूरी तरह निर्बाध और सुरक्षित बनाए रखा जाए। इसके लिए उन्होंने अधिकारियों को एक ठोस कार्ययोजना के तहत काम करने को कहा है।
सिर्फ 19 किलो वाले कमर्शियल सिलेंडरों की होगी अनुमति
सुरक्षा मानकों और नियमों का हवाला देते हुए उपायुक्त ने सख्त लहजे में कहा कि मेला क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी:
होटलों और रेस्टोरेंटों, रोड किनारे स्थित ढाबों, मिठाई और चाय की दुकानों, अन्य सभी छोटे-बड़े व्यावसायिक प्रतिष्ठानों
इन सभी जगहों पर केवल और केवल 19 किलोग्राम वाले वाणिज्यिक (कमर्शियल) गैस सिलेंडरों का उपयोग ही अनिवार्य रूप से सुनिश्चित किया जाएगा।
उपायुक्त की चेतावनी: मेला क्षेत्र में किसी भी व्यावसायिक प्रतिष्ठान में घरेलू गैस सिलेंडर का उपयोग कानूनन अपराध है और यह सुरक्षा के लिहाज से बेहद खतरनाक भी है। अगर कोई भी दुकानदार घरेलू सिलेंडर का व्यावसायिक उपयोग करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी और सिलेंडर जब्त कर लिए जाएंगे।
चलेगा सघन जांच अभियान
जिला प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आदेश का उल्लंघन करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इसके लिए आने वाले दिनों में प्रशासन और खाद्य आपूर्ति विभाग की विशेष टीमें मेला क्षेत्र में सघन औचक निरीक्षण (Surprise Inspection) अभियान चलाएंगी। आईओसीएल के अधिकारियों को भी निर्देश दिया गया है कि वे अपने स्तर से भी डीलरों और वेंडरों पर निगरानी रखें ताकि ब्लैक मार्केटिंग और अवैध रीफिलिंग जैसी गतिविधियों पर पूरी तरह रोक लगाई जा सके।
इस बैठक में आईओसीएल के वरीय अधिकारियों के साथ-साथ जिले के संबंधित प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित थे, जिन्हें आपसी समन्वय बनाकर काम करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
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