रायबरेली में कानून-व्यवस्था कायम रखने के लिए एडीएम प्रशासन ने 23 लोगों पर निरोधात्मक कार्रवाई की। दो अपराधियों को 6 महीने के लिए जिला बदर किया गया, जबकि 20 को थाने में हाजिरी का आदेश।
रायबरेली (उत्तर प्रदेश)। जनपद में कानून एवं शांति व्यवस्था सुदृढ़ बनाए रखने के उद्देश्य से प्रशासन ने असामाजिक तत्वों के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। अपर जिला मजिस्ट्रेट (प्रशासन) सिद्धार्थ के आदेश पर विभिन्न थाना क्षेत्रों के कुल 23 व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी निरोधात्मक कार्रवाई की गई है।
प्रशासन द्वारा जारी आदेश के तहत उत्तर प्रदेश गुंडा अधिनियम के अंतर्गत दो शातिर अपराधियों को छह माह के लिए जनपद की सीमाओं से निष्कासित (जिला बदर) कर दिया गया है। इनमें थाना भदोखर निवासी अतुल यादव उर्फ दारा और थाना बछरावां निवासी राहुल उर्फ आदर्श सिंह शामिल हैं।
इसके अलावा, जिले के 11 प्रमुख थाना क्षेत्रों (बछरावां, खीरों, गदागंज, हरचंदपुर, डीह, सलोन, महराजगंज, नसीराबाद, भदोखर, लालगंज, गुरुबख्शगंज और मिल एरिया) के 20 अन्य व्यक्तियों पर पाबंदी लगाई गई है। इन सभी को आगामी छह माह तक संबंधित थानों में अनिवार्य रूप से हाजिरी दर्ज कराने का आदेश दिया गया है।
आदेशानुसार, चिह्नित व्यक्तियों को प्रत्येक माह की निर्धारित तिथियों (12 से 25 अगस्त) अथवा आदेश में तय हर शनिवार को संबंधित थाने में उपस्थित होकर अपनी उपस्थिति दर्ज करानी होगी।
रिपोर्ट - रविशंकर सिंह
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