रायबरेली के डिडौली स्थित बटोही रिसॉर्ट से लिए गए दही और बेसन के सैंपल फेल होने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने रिसॉर्ट संचालक पर 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
कंचन क्रांति न्यूज, रायबरेली।
खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (FSDA) की सख्ती के बाद एडीएम प्रशासन कोर्ट ने डिडौली (हरचंदपुर) स्थित प्रसिद्ध बटोही रिसॉर्ट के संचालक पर एक लाख रुपये का भारी जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई रिसॉर्ट से लिए गए दही और बेसन के नमूने जांच में अवमानक (सब-स्टैंडर्ड) पाए जाने के बाद की गई है। इसके साथ ही खाद्य सामग्री बेचने वाले विक्रेता पर भी 10 हजार रुपये का अर्थदंड लगाया गया है।
अपर जिलाधिकारी (एडीएम) प्रशासन सिद्धार्थ ने मुकदमों की सुनवाई पूरी करते हुए आदेश जारी किया कि एक माह के भीतर जुर्माने की राशि जमा न करने पर तहसील के माध्यम से भू-राजस्व की भांति (कुर्की/वसूली) कार्रवाई की जाएगी।
जांच प्रयोगशाला में फेल हुए थे सैंपल
खाद्य सुरक्षा अधिकारी शैफाली रस्तोगी ने 23 अप्रैल 2025 को बटोही रिसॉर्ट में छापेमारी कर बेसन और दही के नमूने एकत्र किए थे। विधि विश्लेषक प्रयोगशाला (फूड टेस्टिंग लैब) की रिपोर्ट में दोनों नमूने गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे।
रिपोर्ट प्राप्त होने के बाद एडीएम प्रशासन की अदालत में वाद दायर किया गया था। मुकदमों की सुनवाई पूरी करते हुए कोर्ट ने:
बेसन के नमूने में दोष: रिसॉर्ट संचालक संजय कुमार गुप्ता पर 50,000 रुपये तथा विक्रेता पुनीत कुमार गुप्ता पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगाया।
दही के नमूने में दोष: संचालक संजय कुमार गुप्ता पर पुनः 50,000 रुपये तथा विक्रेता पुनीत कुमार गुप्ता पर 5,000 रुपये का दंड तय किया।
रिपोर्ट रविशंकर सिंह
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